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Aligarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, शादी का झांसा देकर ले गया था बहला-फुसलाकर

Tue, 14 Jul 2026 04:53 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 14 Jul 2026 04:53 PM IST
सार

नाबालिग घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान पता चला कि दीपू उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया है। आरोपी ने पीड़िता को नाबालिग होने के बावजूद ब्लैकमेल किया, उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी और लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। 

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Man sentenced to 10 years in prison for physical harassment a minor
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-02 ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी देवेंद्र उर्फ दीपू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने 20,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 20 दिसंबर 2024 की है। थाना टप्पल क्षेत्र के वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान पता चला कि दीपू उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया है।
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सुनवाई के दौरान न्यायाधीश हरेन्द्र कुमार ओझा ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता को नाबालिग होने के बावजूद ब्लैकमेल किया, उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी और लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। इसी आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

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