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अलीगढ़: बेवजह चेन पुलिंग करने पर युवक को पांच दिन की जेल
Sun, 14 Jul 2019 02:39 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
Published by: Abhishek Singh
Updated Sun, 14 Jul 2019 02:39 AM IST
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भारतीय रेल
- फोटो : Social Media
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सीमांचल एक्सप्रेस में सवार एक युवक को बेवजह चेन पुलिंग करके गाड़ी को रोकना भारी पड़ गया। आरपीएफ की टीम ने युवक को दबोच लिया। रेलवे मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने युवक को पांच दिन जेल की सजा सुनाई है।
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नई दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस थाना क्षेत्र के शकूरपुर निवासी अजीत कुमार पुत्र नरेश शाह शुक्रवार को जोगबानी से नई दिल्ली की ओर जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में सवार होकर आ रहा था। आरपीएफ इंस्पेक्टर के अनुसार गाड़ी के प्लेटफार्म से रवाना होने के बाद युवक ने चेनपुलिंग कर दी थी। मौके पर सिपाही ने उसे दबोच लिया था।
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रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर उसे रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पांच दिन जेल की सजा सुनाई है। वहीं, दो अन्य वेंडरों को कोर्ट ने 2100-2100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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