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Aligarh News: जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र पर कमिश्नर हुए सख्त, कहा 21 दिन में बना कर दें सर्टिफिकेट

Fri, 28 Jul 2023 10:44 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 28 Jul 2023 10:44 PM IST
सार

विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के साथ ही अनेक अवसरों पर जनसाधारण को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इनको प्राप्त करने में जनसाधारण को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

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Make birth and death certificate in 21 days
अलीगढ़ कमिश्नर नवदीप रिणवा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अलीगढ़ कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना की मंडलस्तरीय अंतरविभागीय समन्वय समिति की समीक्षा की गई। जिसमें मंडलायुक्त ने कहा कि जन्म अथवा मृत्यु के 21 दिन के अंदर संबंधित पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। 

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प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर ही जारी किए जाएं, अन्य प्रारूप पर जारी न करें। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समस्त नगर निगम, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत सहायक, समस्त सरकारी चिकित्सालयों को अधिकृत किया गया है।उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के साथ ही अनेक अवसरों पर जनसाधारण को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इनको प्राप्त करने में जनसाधारण को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी सीएमओ से कहा कि डीएम के साथ समस्त विभागों की बैठक कराते हुए इसका प्रचार करें। 
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जन्म पंजीकरण में जन्म की अनुमानित संख्या एवं पंजीकृत संख्या में अंतर है। इसलिए मंडलीय नोडल अधिकारी डॉ. वीके सिंह को निर्देशित किया कि वह जांच लें कि यह आंकड़े सही ढंग से भरे गए हैं अथवा नहीं? निजी चिकित्सालयों में गत दो माह में मृत्यु की घटनाएं शून्य होने पर उन्होंने कहा कि सही जानकारी दें। 
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वर्ष 2020 की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मृत्यु पंजीकरण लगभग आधा हो रहा है। इसलिए महिलाओं के मृत्यु पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि मौजूद रहे।

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