{"_id":"6724641515fe6281cc046a5b","slug":"lok-adalat-will-be-held-on-14th-december-2024-11-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lok Adalat: 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, इन मामलों का एक दिन में होगा निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lok Adalat: 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, इन मामलों का एक दिन में होगा निस्तारण
Fri, 01 Nov 2024 10:46 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 01 Nov 2024 10:46 AM IST
सार
जो अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पहले दे सकते हैं।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अगले महीने दिसंबर में 14 तारीख को लोक अदालत लगेगी। जिसका आयोजन जिला न्यायालय, वाह्य न्यायालयों व तहसील स्तर के न्यायालयों पर किया जाएगा। लोक अदालत में रखे गए वादों का निस्तारण एक दिन में ही होगा।
विज्ञापन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर अलीगढ़ के जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देश में 14 दिसम्बर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
विज्ञापन
अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकार के मामले जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि जो अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पहले दें।