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Aligarh News: शादी न करने पर युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sun, 21 May 2023 01:06 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 21 May 2023 01:06 AM IST
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Life imprisonment for the murder of a girl for not marrying
जवां क्षेत्र के गांव गढि़या भोजपुर में शादी के लिए न मानने से आहत युवक द्वारा युवती की हत्या किए जाने के मामले में अदालत का फैसला आया है। एडीजे-10 प्रदीप कुमार राम की अदालत से हत्यारोपी युवक को दोषी करार देकर उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार घटना 14 जुलाई 2017 की सुबह नौ बजे के आसपास की है। गांव के ही राजेश अपनी पत्नी अमरावती व दूसरी बेटी वीनेश संग खेतों से घर आए तो घर में अकेली जवान बेटी मछला को हमलावर धारदार हथियार से गोद रहा था। चीखने चिल्लाने पर जब वे तेजी से अंदर पहुंचे तो खून से लथपथ बेटी मछला चारपाई पर पड़ी थी।
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आरोपी परिजनों व ग्रामीणों को आता देख भाग गया। मछला को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां मृत घोषित कर दिया गया। मामले में गांव के आरोपी वीनेश उर्फ बंची के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। दौरान-ए-पोस्टमार्टम मछला के शव पर 12 चोटों के निशान पाए गए। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के में यह पाया कि आरोपी मछला से शादी करना चाहता था। वह उस पर लगातार दबाव बना रहा था। मछला सहमत नहीं थी। इसी गुस्से में उसने मछला की हत्या कर दी। इसी आधार पर दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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