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जागरण में देवी बनी कन्या से दुष्कर्म में उम्रकैद
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घर में देवी जागरण के दौरान देवी स्वरूप बनी कन्या संग सजाने के दौरान हुई दुष्कर्म की वारदात में अदालत ने फैसला सुना दिया है। एडीजे विशेष पॉक्सो प्रथम ओमवीर की अदालत से दोषी देवी जागरण कलाकार युवक को उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है। खास बात है कि दोषी को दुष्कर्म व कुकर्म दोनों आरोपों में उम्रकैद से दंडित किया गया है। चार वर्ष पुराने इस प्रकरण में मिशन शक्ति अभियान के तहत फैसला सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अलावा पीड़ित के अधिवक्ता प्रवीन वार्ष्णेय ने बताया कि घटना 21/22 अप्रैल 2018 की रात की है। महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र के सारसौल इलाके में शहर का एक परिवार रिश्तेदारी में देवी जागरण में शामिल होने आया था। यहां इस परिवार की 11 वर्षीय बच्ची को देवी स्वरूप में सजाना तय किया गया। इसी दौरान देवी जागरण मंडली का एक कलाकार उसे सजाने के लिए पड़ोसी के घर में बने ड्रेसिंग रूम में ले गया। जहां पहले उसे सजाया गया और फिर जब वह कपड़े बदलने बाथरूम में गई तो पीछे से युवक घुस गया और डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म व कुकर्म को अंजाम दिया। उस समय किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह उसे परेशानी हुई तो उसने अपनी मां को वाकया बताया। तब मामले में थाने में जाकर आरोपी शिवम उर्फ शुभम निवासी गली नंबर 1 पला सासनी गेट पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान वादी पिता, मां, पीड़ित, देवीजागरण आयोजक रिश्तेदार, विवेचक, मुकदमा लेखक, डॉक्टर सहित कुल सात साक्षी पेश किए गए। किशोरी ने अपने बयानों में दोषी के खिलाफ गवाही दी। इस आधार पर अदालत ने उसे पॉक्सो के साथ-साथ दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी करार दे दोनों में उम्रकैद व 52 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में पीड़ित को जुर्माना राशि पूरी भुगतान करने को भी कहा गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अलावा पीड़ित के अधिवक्ता प्रवीन वार्ष्णेय ने बताया कि घटना 21/22 अप्रैल 2018 की रात की है। महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र के सारसौल इलाके में शहर का एक परिवार रिश्तेदारी में देवी जागरण में शामिल होने आया था। यहां इस परिवार की 11 वर्षीय बच्ची को देवी स्वरूप में सजाना तय किया गया। इसी दौरान देवी जागरण मंडली का एक कलाकार उसे सजाने के लिए पड़ोसी के घर में बने ड्रेसिंग रूम में ले गया। जहां पहले उसे सजाया गया और फिर जब वह कपड़े बदलने बाथरूम में गई तो पीछे से युवक घुस गया और डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म व कुकर्म को अंजाम दिया। उस समय किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह उसे परेशानी हुई तो उसने अपनी मां को वाकया बताया। तब मामले में थाने में जाकर आरोपी शिवम उर्फ शुभम निवासी गली नंबर 1 पला सासनी गेट पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
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न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान वादी पिता, मां, पीड़ित, देवीजागरण आयोजक रिश्तेदार, विवेचक, मुकदमा लेखक, डॉक्टर सहित कुल सात साक्षी पेश किए गए। किशोरी ने अपने बयानों में दोषी के खिलाफ गवाही दी। इस आधार पर अदालत ने उसे पॉक्सो के साथ-साथ दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी करार दे दोनों में उम्रकैद व 52 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में पीड़ित को जुर्माना राशि पूरी भुगतान करने को भी कहा गया है।
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