{"_id":"6abd801700de508b9709f9c9","slug":"life-imprisonment-for-murder-convict-four-year-jail-term-for-abetment-of-suicide-aligarh-news-c-2-gur1004-1079412-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Aligarh News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को चार साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Aligarh News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को चार साल की कैद
विज्ञापन
प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
एडीजे-11 की अदालत ने बुधवार को दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई। हत्या के मामले में दोषी पाए गए बन्नादेवी क्षेत्र के बबलू को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, क्वार्सी क्षेत्र के एक मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पवन को चार वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बन्नादेवी थाने में वर्ष 2016 में बबलू के खिलाफ हत्या, मारपीट और गाली-गलौज समेत आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में क्वार्सी थाने में वर्ष 2021 में पवन के खिलाफ घर में घुसने, महिला से अभद्रता, नशीला पदार्थ देने और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद पवन को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
बन्नादेवी थाने में वर्ष 2016 में बबलू के खिलाफ हत्या, मारपीट और गाली-गलौज समेत आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
दूसरे मामले में क्वार्सी थाने में वर्ष 2021 में पवन के खिलाफ घर में घुसने, महिला से अभद्रता, नशीला पदार्थ देने और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद पवन को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन