फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Life imprisonment for murder convict; four-year jail term for abetment of suicide

Aligarh News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को चार साल की कैद

Thu, 01 Oct 2026 03:03 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder convict; four-year jail term for abetment of suicide
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
एडीजे-11 की अदालत ने बुधवार को दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई। हत्या के मामले में दोषी पाए गए बन्नादेवी क्षेत्र के बबलू को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, क्वार्सी क्षेत्र के एक मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पवन को चार वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन



बन्नादेवी थाने में वर्ष 2016 में बबलू के खिलाफ हत्या, मारपीट और गाली-गलौज समेत आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

दूसरे मामले में क्वार्सी थाने में वर्ष 2021 में पवन के खिलाफ घर में घुसने, महिला से अभद्रता, नशीला पदार्थ देने और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद पवन को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed