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Aligarh News: चार को उम्रकैद, नशा मुक्ति केंद्र में युवक की पीटकर कर दी थी हत्या
Sat, 17 Jun 2023 01:21 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jun 2023 01:21 AM IST
सार
टप्पल बिचपुरी के मनोज कुमार के भाई विनोद को बहन मंजू के सहयोग से 20 अगस्त 2019 को नगला कलार खैर रोड स्थित दयानिता नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। इसके बाद 24 अगस्त 2019 को बताया गया कि विनोद मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती है। इस पर मनोज अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र के साथ अस्पताल पहुंचे तो देखा कि विनोद मृत मिला।
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उम्रकैद की सजा
विस्तार
महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे तीन राजेश भारद्वाज की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार घटना 24 अगस्त 2019 की है। वादी मुकदमा टप्पल बिचपुरी के मनोज कुमार के अनुसार उनके भाई विनोद को बहन मंजू के सहयोग से 20 अगस्त 2019 को नगला कलार खैर रोड स्थित दयानिता नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। इसके बाद 24 अगस्त 2019 को केंद्र के दो कर्मचारी सन्नी और मंजीत गांव पहुंचे और बताया कि विनोद मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती है। इस पर मनोज अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र के साथ अस्पताल पहुंचे तो देखा कि विनोद मृत मिला।
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उसके शरीर पर लाठी-डंडे की चोटों के निशान थे और मुंह पर खून लगा था। इस पर वे 29 अगस्त 2019 को वह केंद्र में पहुंचे तो वहां भर्ती पिसावा दमुआका के सुभाष और टप्पल ताहरपुर के दिनेश ने बताया कि संचालक अमित, श्याम, विनीत, सन्नी, प्रदीप शर्मा व शौकीन ने विनोद की पीट-पीटकर विनोद की हत्या की है। विरोध करने पर उन्हें भी धमकाया गया।
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इस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और चार आरोपियों बुलंदशहर थाना बीपी नगर भिरावटी भवन बहादुर नगर के विनीत सिरोही, नई दिल्ली के प्रीतमपुरा झूलेलाल अपार्टमेंट के प्रदीप शर्मा, बुलंदशहर अहमदगढ़ पैगंबर के शौकीन उर्फ शाहबीन और जवां सियापुर के श्याम सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों को दोषी करार देकर उम्रकैद व 10-10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। इसमें से 20 हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं।
तीन आरोपियों की जमानत खारिज
जिला जज डा. बब्बू सारंग की अदालत से तीन आरोपियों की जमानत खारिज की गई है। डीजीसी फौजदारी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार सिविल लाइन केअपहरण के मामले में अलीम उर्फ छोटे, खैर क्षेत्र में जानलेवा हमले में टिंकू व मुकुल की जमानत खारिज की गई है।