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अलीगढ़ः अपने वोट का महत्व पहचानें, मतदान अवश्य करें : डीएम
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जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि जिले के मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट का महत्व पहचानें और चुनाव में मतदान अवश्य करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित हैं। 10 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रत्येक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
डीएम ने कहा कि मतदान केंद्रों को सजाया-संवारा जा रहा है। शत-प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। मतदाताओं को समझाया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव प्रक्रिया में सीधे जोड़ते हुए मतदान का अधिकार प्राप्त है। कोई भी पात्र नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के उपरांत मतदान कर सकता है। प्रत्येक वयस्क मतदाता मतदान के दौरान अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत का उपयोग कर सकता है। मत के जरिए अपनी पसंदीदा सरकार का चुनाव कर सकता है। उन्होंने पंजीकृत मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि 10 फरवरी को सभी मतदाता लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में मतदान अवश्य करें।
संदिग्ध खातों से बड़े लेन-देन पर नजर रखें डाकघर व बैंक : डीएम
डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से एक बैंक खाता खुलवाने की अनिवार्यता की गई है। चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने के उन्होंने जिले की सभी बैंक व डाकघरों को नजर रखने का निर्देश दिया है।
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आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 40 लाख रुपये तक का व्यय करने की सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी आचार संहिता का पालन करते हुए निर्धारित सीमा में ही व्यय करें। वे बैंक में अलग से खाता खुलवाएं और निर्वाचन संबंधी व्यय उसी खाते से करें। प्रत्याशी यह खाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डाकघर बैंक या सहकारी बैंक में खोल सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने को कहा कहा है। लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह के साथ ही डाक अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि बैंक खाता खुलवाने में प्रत्याशियों का अपेक्षित सहयोग करें।
आयकर विभाग करेगा जांच
चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में 10 लाख से अधिक की धनराशि की संदेहास्पद निकासी का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उसके बारे में आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 10 लाख से अधिक के लेन-देन की निकासी की सूचना प्राप्त होते ही आयकर विभाग के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने कहा कि मतदान केंद्रों को सजाया-संवारा जा रहा है। शत-प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। मतदाताओं को समझाया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव प्रक्रिया में सीधे जोड़ते हुए मतदान का अधिकार प्राप्त है। कोई भी पात्र नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के उपरांत मतदान कर सकता है। प्रत्येक वयस्क मतदाता मतदान के दौरान अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत का उपयोग कर सकता है। मत के जरिए अपनी पसंदीदा सरकार का चुनाव कर सकता है। उन्होंने पंजीकृत मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि 10 फरवरी को सभी मतदाता लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में मतदान अवश्य करें।
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संदिग्ध खातों से बड़े लेन-देन पर नजर रखें डाकघर व बैंक : डीएम
डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से एक बैंक खाता खुलवाने की अनिवार्यता की गई है। चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने के उन्होंने जिले की सभी बैंक व डाकघरों को नजर रखने का निर्देश दिया है।
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आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 40 लाख रुपये तक का व्यय करने की सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी आचार संहिता का पालन करते हुए निर्धारित सीमा में ही व्यय करें। वे बैंक में अलग से खाता खुलवाएं और निर्वाचन संबंधी व्यय उसी खाते से करें। प्रत्याशी यह खाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डाकघर बैंक या सहकारी बैंक में खोल सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने को कहा कहा है। लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह के साथ ही डाक अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि बैंक खाता खुलवाने में प्रत्याशियों का अपेक्षित सहयोग करें।
आयकर विभाग करेगा जांच
चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में 10 लाख से अधिक की धनराशि की संदेहास्पद निकासी का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उसके बारे में आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 10 लाख से अधिक के लेन-देन की निकासी की सूचना प्राप्त होते ही आयकर विभाग के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।