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मृत्यु के 90 दिनों तक ही होगा बीमा का क्लेम

Thu, 27 May 2021 12:16 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 May 2021 12:16 AM IST
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Insurance claim will be done only for 90 days after death
अगर किसी व्यक्ति की बीमारी, दुर्घटना अथवा कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। जबकि मृतक के खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अथवा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की राशि कटी हो तो ऐसे में 90 दिन के अंदर क्लेम किया जा सकता है। जिसके तहत दो लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है। बीमा की राशि का दावा शाखा में ही होगा।
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अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऐसे में परिवारीजन उसके खाते से कटने वाली 330 अथवा 12 रुपये की राशि की जानकारी करें। 01 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक अगर राशि कटती रही है तो ऐसे में मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की बीमा राशि के लिए बैंक शाखा में दावा करना चाहिए। समस्या होने पर अग्रणी बैंक कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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