फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   If TDS amount has been deducted, deposit it immediately, otherwise you will go to jail: Income Tax Department

टीडीएस की रकम काटी है तो तत्काल जमा कराएं नहीं तो जाएंगे जेल : आयकर विभाग

Tue, 29 Nov 2022 07:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 07:30 AM IST
विज्ञापन
If TDS amount has been deducted, deposit it immediately, otherwise you will go to jail: Income Tax Department
आयकर भवन में डीआईओएस, स्कूल-कालेज प्रबंधक व लेखाधिकारियों के साथ बैठक करते आयकर अधिकारी टीडीएस अ? - फोटो : CITY OFFICE
स्कूल कॉलेजों में कर्मचारियों का टीडीएस काटा जा रहा है, लेकिन आयकर विभाग में इसको जमा नहीं किया जा रहा है। सोमवार को आयकर अधिकारी द्वारा डीआईओएस, स्कूल-कालेज प्रबंधक व लेखाधिकारियों के साथ बैठक में इस लापरवाही पर स्पष्ट चेतावनी दी गई। कहा गया कि बड़े पैमाने पर टीडीएस की रकम काटी गई है, मगर विभाग में जमा नहीं हो रही है। इसे तत्काल जमा करएं, अन्यथा सात साल के कारावास व 100 रुपये रोजाना जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन

आयकर अधिकारी टीडीएस विभ्रव सत्यार्थी ने नए आयकर नियमों व टीडीएस के संबंध में आयकर भवन मैरिस रोड पर यह बैठक आयोजित की। जिसमें बताया कि डीडीओ का दायित्व सही समय पर टीडीएस काट रकम केंद्रीय खाते में जमा करने का है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। इस पर कटौती करने वाले संस्थान पर पैनाल्टी भी लग सकती है। चेतावनी दी कि टीडीएस की रकम अपने खाते में न रखें। अन्यथा आयकर अधिनियम की धारा 276बी/276बीबी के तहत सात साल के सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि तिमाही टीडीएस स्टेटमेंट समय से फाइल करें और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर 100 रुपये रोजाना पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यह भी बताया कि टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय पैन व टैन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। त्रैमासिक टीडीएस स्टेटमेंट गलत दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271 एच के तहत कटौती करने वाले पर एक लाख रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है। स्टेटमेंट विलंब से फाइल कपने पर 200 रुपये रोजाना के हिसाब से लेट फाइलिंग फीस अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस मौके पर आयकर निरीक्षक अरविंद कुमार, कर सहायक आकाश मिश्रा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed