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फोन पर भेज दिया तलाक-तलाक-तलाक का मैसेज, महिला ने की कार्रवाई की मांग

Fri, 02 Aug 2019 05:24 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस Published by: Abhishek Singh Updated Fri, 02 Aug 2019 05:24 AM IST
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Husband send Talaq message on Phone, Women reached to Police station
तीन तलाक बिल अब बना कानून - फोटो : PTI

तीन तलाक बिल संसद में पास हो चुका है, लेकिन यहां एक पति ने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर तलाक-तलाक-तलाक का मैसेज भेजकर अपनी तरफ से तलाक ले लिया है। पीड़िता गुरुवार को महिला थाने पहुंची और पुलिस को अपनी वेदना बताई। महिला का यह भी कहना था कि उसके पति ने उससे कोरे स्टांप कागज पर यह बहाना कर दस्तखत भी करा लिए हैं कि वह उसके नाम से बिजली कनेक्शन को कटवाएगा। अब इसे ही उसके पति ने तलाकनामा बना दिया है। महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। 

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स्थानीय कांशीराम कॉलोनी जलेसर रोड निवासी शमा परवीन पत्नी एहसान मिस्त्री का कहना है कि आठ साल पहले उसके पिता शौकत अली ने उसकी शादी एहसान मिस्त्री पुत्र जहीद खां निवासी इस्लाम नगर सादाबाद के साथ की थी। उसका आरोप है कि शादी में दिए गए दान-दहेज से पति और ससुरालीजन खुश नहीं थे। इस कारण वह उसे परेशान करने लगे। उसने पति पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
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इस बीच शमा परवीन को भी दो बेटे हुए। इसके बाद शमा परवीन और अपने दोनों बच्चों के साथ उसका पति एहसान यहां कांशीराम कॉलोनी जलेसर रोड पर किराए के मकान में रहने लगा। वहां पर दो महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया।
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शमा परवीन का आरोप है कि उसका पति 15 जुलाई 2019 को शमा और बच्चों के साथ मारपीट करके मोबाइल फोन पर तलाक-तलाक-तलाक का मैसेज भेजकर एक बेटे को लेकर चला गया। शमा परवीन का आरोप है कि इस बीच पति ने उससे एक खाली स्टांप पेपर पर यह कह कर हस्ताक्षर भी करा लिए कि तेरे नाम से बिजली का कनेक्शन है, उसे कटवाना है।

शमा की मानें तो उसके पति ने इसी स्टांप पेपर पर तलाकनामा लिखवा लिया है। उसका दर्द है कि उसने अपने पति को तलाक नहीं दिया है, लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ऐसे में आखिर वह कहां जाए। उसका यह भी कहना है कि उसके पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसने यह भी आरोप लगाया है कि वह कई बार इस मामले में पुलिस के पास जा चुकी है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही।  

तीन तलाक जैसा कोई मामला नहीं है। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद है। मामले को आपसी सुलह से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सुलझता है तो ठीक है, नहीं तो आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई नहीं करने का आरोप गलत है- नंदिनी सिंह, एसएचओ महिला थाना।

पति द्वारा मोबाइल पर तलाक दिए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज

पति द्वारा मोबाइल पर तीन तलाक का मैसेज भेजने और धोखाधड़ी से स्टांप पर दस्तखत कराने के मामले में पीड़िता की तहरीर पर गुरुवार की देर शाम आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में अन्य धाराओं के अलावा मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज अधिनियम 2019 को भी शामिल किया गया है। 

पीड़िता समां परवीन निवासी कांशीराम कॉलोनी ने अपने पति एहसान मिस्त्री निवासी कांशीराम कॉलोनी स्थायी निवासी इस्लाम नगर सादाबाद के खिलाफ उसके साथ आए-दिन दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और फिर तलाक का मैसेज भेजकर एक बच्चे को लेकर सादाबाद भाग जाने का आरोप लगाया है।

महिला थाने में यह रिपोर्ट धारा 489ए, 323,506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन व चार के अलावा मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो दिन पहले ही तीन तलाक को लेकर राज्यसभा में बिल पारित हुआ है।

ऐसे में इस अधिनियम के तहत उक्त धारा में जिले में यह पहला मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले में विवेचना करेगी।

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