फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Husband gets 10 years imprisonment in dowry death case

Aligarh: पति को 10 साल की कारावास, बाइक और फ्रिज के लिए गर्भवती पत्नी की कर दी थी हत्या

Sun, 12 Jan 2025 03:29 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 12 Jan 2025 03:29 PM IST
सार

दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। वे बाइक व फ्रिज की मांग करने लगे। इसको लेकर बबली को पीटते थे। बबली कमरे में बेहोश पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। शरीर पर गंभीर चोट लगी थी।

विज्ञापन
Husband gets 10 years imprisonment in dowry death case
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने मृतका के पति सत्यवीर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


थाना बन्नादेवी क्षेत्र निवासी संतोष देवी ने आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल 2004 को बेटी बबली की शादी चूहरपुर निवासी सत्यवीर से की थी। दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। वे बाइक व फ्रिज की मांग करने लगे। इसको लेकर बबली को पीटते थे। 15 मई 2008 को संतोष का बेटा अमित बबली से मिलने के लिए गया तो उसे घर के अंदर जाने से रोका गया।
विज्ञापन


शक होने पर अमित अंदर गया तो बबली कमरे में बेहोश पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। शरीर पर गंभीर चोट लगी थी। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जेएन मेडिकल काॅलेज में उसकी मौत हो गई। वह गर्भवती थी। बच्चे की भी पेट में ही मौत हो गई। एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने सत्र परीक्षण व साक्ष्यों के आधार पर सत्यवीर को सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed