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Aligarh: हत्या के दोषी पति व सास को 10-10 वर्ष की सजा, पांच साल पहले का है मामला

Wed, 03 Aug 2022 01:18 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 03 Aug 2022 01:18 AM IST
सार

कासगंज बेहड़िया के सोपाली सिंह ने दादों में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी विमला की शादी घटना से पांच वर्ष पूर्व नगला पुरविया के हरिओम सिंह संग की थी। शादी के बाद दहेज में बाइक आदि की मांग को लेकर उसे तंग किया जाने लगा।

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Husband and mother-in-law convicted of murder sentenced to ten years each
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

दादों के गांव नगला पुरविया में विवाहिता की दहेज के लिए की गई हत्या के दोषी पति-सास को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे-5 ऋषि कुमार की अदालत से सुनाया गया है।

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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 27/28 नवंबर 2017 की रात की है। वादी कासगंज बेहड़िया के सोपाली सिंह ने दादों में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी विमला की शादी घटना से पांच वर्ष पूर्व नगला पुरविया के हरिओम सिंह संग की थी। शादी के बाद दहेज में बाइक आदि की मांग को लेकर उसे तंग किया जाने लगा। घटना वाले दिन उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी को गले में फंदा लगाकर मार दिया गया है।
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पुलिस ने मुकदमे के आधार पर पति व सास शीला देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दहेज हत्या का दोषी करार दिया गया। इस आधार पर दोनों को 10-10 वर्ष कैद व 35-35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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