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अलीगढ़ः अनाथ बेटियों के विवाह के लिए मिलेगी मदद
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कोविड महामारी से अनाथ हुई बेटियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सीएम बाल सेवा योजना के तहत इन अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए 1.01 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी इस वैश्विक महामारी के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। किसी बच्चे ने अपने पिता को तो किसी ने अपनी मां को इस महामारी के दौरान खो दिया। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके माता-पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे संकटग्रस्त बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। अब कोविड संक्रमण से प्रभावित इस श्रेणी की सभी बालिकाओं की शादी के लिए सरकार द्वारा एक लाख एक हजार की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने एसडीएम, बीडीओ एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया है कि पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन एवं चयन करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित कराया जाए।
आर्थिक सहायता की पात्रता
अलीगढ़। विवाह की नियत तिथि को वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। 2 जून 2021 से पूर्व किए गए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा।
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ऐसे होगा पात्रों का चयन और जांच
अलीगढ़। अनाथ के रूप में चिन्हित बालिकाओं व उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क कर उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिन्हांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित कराएगी कि ऐसी सभी बालिकाओं के आवेदन पत्र समय से प्राप्त कर लिए जाएं। सभी बालिकाएं स्वयं, उनके पिता, माता या संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आफ लाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना जरूरी है। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में व शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख
बालिका व उसके अभिभावक की नवीनतम फोटो समेत पूर्ण आवेदन पत्र, माता-पिता, वैध संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोविड से मृत्यु संबंधी साक्ष्य, वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षणद्ध अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा आयु के उल्लेख वाले सरकारी दस्तावेज की प्रति, विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने संबंधी अभिलेख या विवाह का कार्ड, उप्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र जो 03 लाख से अधिक का न हो, माता व पिता दोनों की मृत्यु की दशा में यह प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।
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जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी इस वैश्विक महामारी के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। किसी बच्चे ने अपने पिता को तो किसी ने अपनी मां को इस महामारी के दौरान खो दिया। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके माता-पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे संकटग्रस्त बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। अब कोविड संक्रमण से प्रभावित इस श्रेणी की सभी बालिकाओं की शादी के लिए सरकार द्वारा एक लाख एक हजार की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने एसडीएम, बीडीओ एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया है कि पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन एवं चयन करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित कराया जाए।
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आर्थिक सहायता की पात्रता
अलीगढ़। विवाह की नियत तिथि को वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। 2 जून 2021 से पूर्व किए गए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा।
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ऐसे होगा पात्रों का चयन और जांच
अलीगढ़। अनाथ के रूप में चिन्हित बालिकाओं व उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क कर उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिन्हांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित कराएगी कि ऐसी सभी बालिकाओं के आवेदन पत्र समय से प्राप्त कर लिए जाएं। सभी बालिकाएं स्वयं, उनके पिता, माता या संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आफ लाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना जरूरी है। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में व शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख
बालिका व उसके अभिभावक की नवीनतम फोटो समेत पूर्ण आवेदन पत्र, माता-पिता, वैध संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोविड से मृत्यु संबंधी साक्ष्य, वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षणद्ध अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा आयु के उल्लेख वाले सरकारी दस्तावेज की प्रति, विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने संबंधी अभिलेख या विवाह का कार्ड, उप्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र जो 03 लाख से अधिक का न हो, माता व पिता दोनों की मृत्यु की दशा में यह प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।