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Aligarh News: हमले में हर्षद को मिली जमानत, बचाव पक्ष ने दिया यह तर्क
Sat, 11 Apr 2026 11:04 AM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 11 Apr 2026 11:04 AM IST
सार
सराय हकीम कांड से पहले जनवरी में मैरिस रोड पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री पर हमले की घटना हुई थी। जिसमें हर्षद व अन्य नामजद थे। इसी मामले में हर्षद को जमानत मिल गई है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
अलीगढ़ के सराय हकीम कांड में जेल गए भाजयुमो महानगर मंत्री हर्षद हिंदू को भाजपा अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री राकेश सहाय पर हमले के मामले में भी जमानत मिल गई है। 10 अप्रैल को एडीजे विशेष एससीएसटी न्यायालय से जमानत अर्जी मंजूर की गई है।
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बता दें कि सराय हकीम कांड से पहले जनवरी में मैरिस रोड पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री पर हमले की घटना हुई थी। जिसमें हर्षद व अन्य नामजद थे। बन्नादेवी से जेल भेजे गए हर्षद व अन्य नामजद आरोपियों को सिविल लाइंस पुलिस ने न्यायालय में तलब कराकर यह अपराध भी तामील कराया था।
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पूर्व में इस मामले में यशनंदन गुप्ता की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। अब हर्षद हिंदू की जमानत अर्जी एडीजे विशेष एससीएसटी न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई है। बचाव पक्ष की ओर से तर्क रखा गया कि रिपोर्टकर्ता के कोई चोट साबित नहीं हो रही। इसलिए जमानत का आधार है। इसी आधार पर जमानत मंजूर की गई है। इस मामले में अन्य भी आरोपी हैं।
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