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Aligarh: दो मैरिज होम पर जीएसटी का छापा, संचानकों को नोटिस जारी, लगेगा जुर्माना, जिले की अन्य फर्म भी चिन्हित
Tue, 19 Dec 2023 10:03 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 19 Dec 2023 10:03 AM IST
सार
जीएसटी विभाग की विशेष जांच शाखा (एसआईबी) की टीम ने रामघाट रोड स्थित शुभम समागम बैंक्वेट हॉल व आगरा रोड स्थित एकता फार्म हाउस पर छापा मारा। दोपहर में टीम ने शुभम समागम में बुकिंग रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज खंगाले। इसके बाद आगरा रोड स्थित एकता फार्म हाउस पर छापा मारा। यहां पर भी रिकॉर्ड और दस्तावेज सीज किए गए।
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रामघाट रोड स्थित शुभम समागम मैरिज होम पर मौजूद एसआईबी की टीम
- फोटो : संवाद
विस्तार
अलीगढ़ में जीएसटी विभाग की विशेष जांच शाखा (एसआईबी) की एक टीम ने 18 दिसंबर को शहर के दो मैरिज होम पर छापा मारा। दोनों स्थानों से टीम ने बुकिंग संबंधी और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, दोनों मैरिज होम से तीन से चार लाख रुपये टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही, जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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एसआईबी के ज्वाइंट कमिश्नर गुलाब चंद के निर्देशन में एसआईबी के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. अभिषेक कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर शिव कुमार सिंह व सीटीओ एमपी सिंह ने रामघाट रोड स्थित शुभम समागम बैंक्वेट हॉल व आगरा रोड स्थित एकता फार्म हाउस पर छापा मारा। दोपहर में टीम ने शुभम समागम में बुकिंग रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज खंगाले। इसके बाद आगरा रोड स्थित एकता फार्म हाउस पर छापा मारा। यहां पर भी रिकॉर्ड और दस्तावेज सीज किए गए। दोनों स्थानों पर पाया गया कि फर्म संचालक बुकिंग के सापेक्ष टर्नओवर कम दिखा रहे थे।
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जिले के कई मैरिज होम संचालक रडार पर
एसआईबी की कार्रवाई से मैरिज होम संचालकों में हलचल बढ़ गई है। कई मैरिज होम फर्म रडार पर हैं, जो अपने रिटर्न में गड़बड़ी कर रहे है और राजस्व को चूना लगा रहे हैं। जेसी एसआईबी गुलाब चंद ने बताया कि व्यापारी ईमानदारी से रिटर्न फाइल करें। टर्नओवर छिपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिले में बड़ी संख्या में मैरिज होम संचालकों को चिन्हित किया गया है।
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जिले में फार्म हाउस व बैंक्वेट हॉल संचालक बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके सापेक्ष में रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। टर्नओवर भी रिटर्न में छिपा रहे हैं। जबकि सर्विस सेक्टर पर 18 फीसदी जीएसटी है।- डॉ. अभिषेक कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, एसआईबी।