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अलीगढ़: 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म में रिश्ते का बाबा दोषी, 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
Thu, 29 Oct 2026 05:28 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:28 PM IST
सार
अदालत ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट पर भी विचार किया। रिपोर्ट में आरोपी के अंडरवियर पर मानव वीर्य और शुक्राणु की पुष्टि हुई थी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अलीगढ़ के बरला क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने रिश्ते में बाबा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-02 के न्यायाधीश हरेंद्र कुमार ओझा ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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अभियोजन के अनुसार, घटना तीन दिसंबर 2025 की शाम की है। पीड़िता की ताई ने बरला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिश्ते में बाबा लगने वाला उस समय उनके घर पर रह रहा था। आरोप था कि उसने 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। इनमें पीड़िता, उसकी ताई, चिकित्सक, स्कूल की प्रधानाचार्य और विवेचक शामिल थे।
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स्कूल के अभिलेखों के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 12 दिसंबर 2013 प्रमाणित हुई। घटना के समय उसकी उम्र 12 वर्ष से कम थी।अदालत ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट पर भी विचार किया। रिपोर्ट में आरोपी के अंडरवियर पर मानव वीर्य और शुक्राणु की पुष्टि हुई थी।
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