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डेयरी संचालक की हत्या में चौथा भी दोषी करार, उम्रकैद

Wed, 07 Sep 2022 01:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Sep 2022 01:12 AM IST
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Fourth convicted in the murder of dairy operator, sentenced to life imprisonment
अतरौली के दूध डेयरी संचालक की हत्या के मुकदमे में चौथे आरोपी को भी अदालत ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-14 अभय प्रताप सिंह प्रथम की अदालत से सुनाया गया है। इस मुकदमे में पत्नी व उसके प्रेमी सहित तीन दोषियों को वर्ष 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चकी है। चौथे दोषी की पत्रावली विचाराधीन थी।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार, 13 जनवरी 2018 को पालीमुकीमपुर के गांव गहलौती निर्मल निवासी दूध डेयरी संचालक हरेंद्र चौधरी की अलीगढ़ से स्कूटी पर गांव जाते समय कुंजलपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृत हरेंद्र चौधरी के भाई गजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके भाई घटना वाली शाम सात बजे क्वार्सी स्थित घर से स्कूटी से गांव लौट रहे थे। तभी उनकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। हरेंद्र की पत्नी अंजू, छोटे भाई की पत्नी रेनू व बच्चे भी अलीगढ़ से आए थे, मगर वे बस के जरिये पहले ही गांव पहुंच गए थे।
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विवेचना में हरेंद्र की पत्नी के अलावा उसके प्रेमी गर्वित निवासी डंडेसरी सिकंदराराऊ हाथरस, बंटी उर्फ राजेश निवासी नमैनी कासगंज व नैक्से यादव निवासी पैसोई सोरों कासगंज को आरोपी बनाया गया। इन पर पति की 50 लाख की बीमा पालिसी व प्रेमी की खातिर पत्नी द्वारा हत्या कराए जाने का आरोप लगा। सभी को जेल भेजा गया। नैक्से काफी समय तक फरार रहा, जबकि अन्य तीन के खिलाफ हाईकोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई के आदेश दिए। इस आधार पर जनवरी 2019 में एडीजे-4/स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत से मृत हरेंद्र की पत्नी, प्रेमी गर्वित व बंटी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसी दौरान नैक्से कासगंज किसी अन्य मुकदमे में जेल गया। जहां से उसे इस मुकदमे में तलब कराया गया और ट्रायल एडीजे-14 की अदालत में शुरू हुआ। जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अब नैक्से को भी उम्रकैद व 50 हजार रुपये की सजा से दंडित किया है।
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बेटियों को दिया जाएगा वसूला जुर्माना
एडीजीसी के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है कि डेयरी संचालक हरेंद्र की दो बेटियां 7 वर्ष की चहक व 3 वर्ष महक घर पर ही रह रही हैं। उनकी मां पूर्व में जेल चली गई है। वे इन दिनों मामा-नाना के पास हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माना राशि में से 20-20 हजार रुपये दोनों बच्चियों को दिए जाएं।
पानी के विवाद में ग्रामीण की हत्या में उम्रकैद
एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से अतरौली के गांव ककेथल में पानी के विवाद में ग्रामीण की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना वर्ष 2007 में खेत पानी से जुड़े विवाद में हुई थी।

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार, घटना 9 अगस्त 2007 की है। वादी मुकदमा ककेथल के वेदप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसके भाई राजाराम, भतीजी, भतीजे आदि खेत पर मौजूद थे। तभी दोपहर में गांव का नामजद कौशलेंद्र लाइसेंसी बंदूक व तमंचा हाथ में लिए हमलावर होकर आया। उसने दो दिन पहले खेत में पानी देने से जुड़े विवाद की रंजिश में भाई को यह कहते हुए निशाना बनाकर गोली मार दी कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मौके पर राजाराम की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मुकदमे के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान दोषी कौशलेंद्र को उम्रकैद व 31 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये मृतक की पत्नी व बच्चों को देने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
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