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अलीगढ़ : अवैध संबंधों में पति की हत्या में पत्नी सहित चार को उम्रकैद

Sat, 21 May 2022 12:57 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 12:57 AM IST
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Four people including wife sentenced to life imprisonment for killing husband
चंडौस क्षेत्र के गांव रामपुर शाहपुर में वर्ष 2012 में ग्रामीण की अपहरण के बाद हत्या के मुकदमे में मृतक की पत्नी सहित चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शुक्रवार को एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत ने सुनाते हुए जुर्माना भी निर्धारित किया है। अवैध संबंधों के चलते ग्रामीण की पत्नी अपने परिचित के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति इस बात का विरोध करता था। बता दें कि इस हत्याकांड में पुलिस को ग्रामीण की लाश बरामद नहीं हुई थी। मात्र उसके कपड़े व चप्पल आरोपियों की निशानदेही से बरामद हुए थे। उसी आधार पर यह सजा सुनाई गई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, घटनाक्रम 27 जून 2012 का है, जब गांव रामपुर शाहपुर निवासी साबिर उर्फ सावरिया अचानक गायब हो गए। इस संबंध में उनके बेटे शेर मोहम्मद ने 30 जून को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने शेर मोहम्मद को बताया कि उसके पिता को उन्होंने नामजदों के साथ जाते देखा था। इस जानकारी पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो भेद खुल गया और साबिर उर्फ सावरिया की अपहरण के बाद हत्या होना उजागर हुआ।
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आरोपियों में शामिल साबिर की दूसरी पत्नी मकीसा, उसका परिचित अतीक, उसकी पत्नी जुबैन व दोस्त सुधीर निवासी किरयावली, खुर्जा देहात बुलंदशहर ने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन घुमाने के बहाने वे चारों साबिर को अपने साथ किरयावली ले गए। रास्ते में से जुबैन व मकीसा गांव चले आए, जबकि अतीक व सुधीर उसे नहर के पास ले गए, जहां रस्सी से हाथ पैर बांध कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को नहर में फेंक दिया। उसकी पैंट व चप्पलें पास में ही खेतों में फेंक दीं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से पैंट व चप्पलें बरामद कीं।
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पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि साबिर के यहां अतीक का आना-जाना था। इसी क्रम में साबिर के उसकी पत्नी से संबंध हो गए और अतीक के साबिर की पत्नी से संबंध हो गए थे। लेकिन साबिर की पत्नी अतीक के साथ रहना चाहती थी। साबिर इसका विरोध करता था। इसी के चलते सभी ने मिलकर यह हत्या की। पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ चार्जशीट दायर कर दी। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों, आरोपियों के पुलिस को दिए गए बयान व गवाही के आधार चारों को दोषी करार देकर उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है।
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