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Acid attack: नौ साल पुराने मामले में आया फैसला, दो सगे भाइयों समेत चार को 10 साल की सजा

Thu, 24 Oct 2024 02:36 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 24 Oct 2024 02:36 PM IST
सार

20 मई 2015 को आरोपियों ने पीड़ित व उनके परिवार के साथ मारपीट की थी। वीरपाल सिंह ने हरिओम, उनकी मां कैलाशी देवी, महीपाल, सुमित पर तेजाब डाल दिया, जिससे सभी बुरी तरह झुलस गए थे।

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Four, including two real brothers, sentenced to 10 years in acid attack
न्यायपालिका (प्रतीकात्मक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में एक ही परिवार के लोगों से मारपीट व तेजाब से हमला करने के मामले में एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें दो सगे भाई भी हैं। अदालत ने चारों को 10 साल कारावास की सजा व 11-11 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि 17 मई 2015 को गंगीरी क्षेत्र के गांव नरायनपुर निवासी हरिओम कुमार ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी व उनके परिवार की गांव के ही कुछ लोगों से ट्यूबवेल की नाली साफ करने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसे लेकर 20 मई 2015 को आरोपियों ने उनके व उनके परिवार के साथ मारपीट कर दी। 
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वीरपाल सिंह ने हरिओम, उनकी मां कैलाशी देवी, महीपाल, सुमित पर तेजाब डाल दिया, जिससे सभी बुरी तरह झुलस गए। पुलिस ने प्रमोद कुमार, शिवकुमार, बृजेश, वीरपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 10-10 हजार चारों घायलों को देने के आदेश दिए हैं। दोषी प्रमोद व बृजेश आपस में भाई हैं।

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