फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Father sentenced for killing son

Aligarh News: नशे में बेटे की हत्या के दोषी पिता को सजा, रोक-टोक करने पर सिर में मार दिया था डंडा

Fri, 23 Sep 2022 12:16 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 23 Sep 2022 12:16 AM IST
सार

घटना 3 अगस्त 2017 की है। वादी राजेंद्र सिंह ने 5 अगस्त को अपने पिता होरीलाल के खिलाफ क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने घटना वाली रात शराब के नशे में घर आकर रोक-टोक करने पर छोटे बेटे लव उर्फ छोटू के सिर में चारपाई का डंडा मार दिया।

विज्ञापन
Father sentenced for killing son
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

क्वार्सी क्षेत्र के नगला मल्लाह में शराब के नशे में चारपाई का डंडा बेटे के सिर में मारकर मौत के घाट उतारने के दोषी पिता को अदालत ने दस वर्ष कैद व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से सुनाई गई है। खास बात यह है कि इस मुकदमे में आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन


अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, घटना 3 अगस्त 2017 की है। वादी राजेंद्र सिंह ने 5 अगस्त को अपने पिता होरीलाल के खिलाफ क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने घटना वाली रात शराब के नशे में घर आकर रोक-टोक करने पर छोटे बेटे लव उर्फ छोटू के सिर में चारपाई का डंडा मार दिया। जिससे वह जख्मी हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराय गया है। मुकदमे के दूसरे दिन यानी 7 अगस्त को छोटू की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के आधार पर हत्या की धारा में होरीलाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर माना कि नशे में बिना किसी उद्देश्य के होरीलाल ने डंडा मारा था, जिससे छोटू की मौत हुई। इस आधार पर गैर इरादतन हत्या का दोषी मारते हुए दस वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन


दिव्यांग युवती से छेड़खानी के दोषी को सुनाई गई सजा
खेत पर शौच के लिए गई अनुसूचित जाति की दिव्यांग युवती से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार घटना 8 मार्च 2003 की है। अनुसूचित जाति की दिव्यांग युवती खेत में शौच के लिए गई थी। तभी नामजद रियासत ने उसे घेरकर जमीन पर गिराकर छेड़खानी की और विरोध पर मारपीट की। उसके कपड़े फाड़ दिए। शोरशराबे पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। मामले में मुकदमे के आधार पर चार्जशीट दायर की गई। अदालत में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर 2 वर्ष की सजा व 12 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माने में से 6 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed