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अमोनिया गैस रिसाव प्रकरण में फैक्टरी संचालक पर कसेगा शिकंजा
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शासन के निर्देश पर अब अमोनिया गैस रिसाव कांड के मामले में अलदुआ मीट फैक्टरी पर शिकंजा कसा जाएगा। शासन ने जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अब कमिश्नर गौरव दयाल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
29 सितंबर को थाना रोरावर क्षेत्र में आने वाली अलदुआ मीट फैक्टरी की पैकेजिंग यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था। गैस रिसाव से 50 से अधिक महिला कर्मी बेहोश हुईं थी। इस मामले में फैक्टरी संचालक हाजी जहीर, कंपनी के एचआर, मैनेजर समेत आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
शासन स्तर से भी इस प्रकरण में जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया था कि हैजार्ड्स यूनिट के दायरे में आने वाली मीट फैक्टरी में नाबालिगों से भी काम लिया जा रहा था। घटनास्थल की उपश्रमायुक्त, कारखाना निदेशक आदि विभागों के अधिकारियों ने जांच की थी।
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कमिश्नर गौरव दयाल की अध्यक्षता में जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी
गई थी। अब शासन के विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद फैक्टरी पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए हैं। साफ किया गया है कि मुकदमों में वांछित चल रहे अवशेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराई जाए।
कारखाना निदेशक, यूपी के स्तर से इकाई के निरीक्षण के लिए अधिकारी नामित कराकर निरीक्षण कराया जाए। उप श्रमायुक्त की जांच आख्या के निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम -1986 के अनुसार कार्रवाई की जाए।
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29 सितंबर को थाना रोरावर क्षेत्र में आने वाली अलदुआ मीट फैक्टरी की पैकेजिंग यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था। गैस रिसाव से 50 से अधिक महिला कर्मी बेहोश हुईं थी। इस मामले में फैक्टरी संचालक हाजी जहीर, कंपनी के एचआर, मैनेजर समेत आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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शासन स्तर से भी इस प्रकरण में जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया था कि हैजार्ड्स यूनिट के दायरे में आने वाली मीट फैक्टरी में नाबालिगों से भी काम लिया जा रहा था। घटनास्थल की उपश्रमायुक्त, कारखाना निदेशक आदि विभागों के अधिकारियों ने जांच की थी।
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कमिश्नर गौरव दयाल की अध्यक्षता में जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी
गई थी। अब शासन के विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद फैक्टरी पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए हैं। साफ किया गया है कि मुकदमों में वांछित चल रहे अवशेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराई जाए।
कारखाना निदेशक, यूपी के स्तर से इकाई के निरीक्षण के लिए अधिकारी नामित कराकर निरीक्षण कराया जाए। उप श्रमायुक्त की जांच आख्या के निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम -1986 के अनुसार कार्रवाई की जाए।