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अलीगढ़ः डॉ. कफील खुद दाखिल कर सकते हैं हाईकोर्ट का आदेश

Fri, 17 Sep 2021 08:44 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 08:44 PM IST
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Dr. Kafeel himself can file High Court order
एएमयू में छात्रों के बीच भाषण देने के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे डॉ. कफील को राहत संबंधी हाईकोर्ट का आदेश अभी स्थानीय न्यायालय नहीं पहुंचा है। खुद स्थानीय पुलिस उस आदेश के न्यायालय पहुंचने का इंतजार कर रही है। वहीं कफील के अधिवक्ता भी प्रयास कर रहे हैं कि कफील समय निकालकर यहां आएं और न्यायालय में पेश होकर आदेश दाखिल करें। ताकि मुकदमे पर निर्णय हो सके।
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दिसंबर 2019 में गोरखपुर के डॉ. कफील ने एएमयू में छात्रों के बीच भाषण दिया था। इसके बाद हुए बवाल के चलते उन पर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भी जाना पड़ा। इसी मुकदमे के खिलाफ कफील ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने स्वीकारते हुए आदेश दिया कि बिना अभियोजन स्वीकृति के न्यायालय में मुकदमे का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इस मामले में कफील के अधिवक्ता इरफान गाजी बताते हैं कि प्रकरण में डॉ. कफील को बुलाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वह आदेश भी न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। इसके लिए कफील की ओर से आने वाले सप्ताह में अलीगढ़ आने के संकेत मिले हैं। वहीं इस मामले में मॉनीटरिंग कर रहे सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय बताते हैं कि अभी तक हाईकोर्ट का आदेश न्यायालय तक नहीं पहुंचा है। उस आदेश के आने के बाद पुलिस स्तर से अपना आवेदन किया जाएगा। तभी मुकदमे पर कोई निर्णय हो सकेगा।
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