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voting: नहीं है अगर मतदाता पहचान पत्र, तो इन 12 दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट
Sun, 21 Apr 2024 11:18 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 21 Apr 2024 11:18 PM IST
सार
मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
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वोटर कार्ड
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान है। अगर वोट डालने के लिए मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी 12 दस्तावेज और हैं जिनसे मतदान किया जा सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने बताया है कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
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इन दस्तावेजों से कर सकते हैं वोटिंग
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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