{"_id":"60ce3fe28ebc3e54695e0812","slug":"district-panchayat-president-will-now-be-able-to-spend-four-lakh-rupees-city-office-news-ali2659700142","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला पंचायत अध्यक्ष अब चार लाख रुपये कर सकेंगे खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला पंचायत अध्यक्ष अब चार लाख रुपये कर सकेंगे खर्च
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहु प्रतीक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रचार सहित अन्य कार्यों में अधिकतम चार लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। सामान्य महिला के लिए नाम निर्देशन पत्र 1500 रुपये एवं 10 हजार रुपये जमानत राशि जमा होगी।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये शुल्क क्रमश: 750 व जमानत धनराशि पांच हजार रुपये है। नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक एवं अनुमोदक होना अनिवार्य है। एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए जमानत धनराशि एक बार ही ली जाएगी।
नामांकन 26 जून को सुबह 11 से दोपहर 03 बजे तक होगा। इसके बाद कार्य समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 29 जून को पूर्वान्ह 11 से दोपहर 03 बजे तक नाम वापसी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जिला स्तरीय अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन की दशा में तीन जुलाई सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक मतदान कराने के पश्चात कार्य समाप्ति तक मतगणना कराई जाएगी।
विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन, मतदान एवं मतगणना की समस्त कार्यवाही न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-7 में संपन्न होगी। यदि कोई सदस्य निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण साथी की मांग करता है तो 48 घंटे पूर्व इसके लिए आवेदन करना होगा।
दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सहायक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। एक सहायक एक से अधिक मतदाताओं का सहायक नहीं हो सकता।
विज्ञापन
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये शुल्क क्रमश: 750 व जमानत धनराशि पांच हजार रुपये है। नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक एवं अनुमोदक होना अनिवार्य है। एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए जमानत धनराशि एक बार ही ली जाएगी।
विज्ञापन
नामांकन 26 जून को सुबह 11 से दोपहर 03 बजे तक होगा। इसके बाद कार्य समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 29 जून को पूर्वान्ह 11 से दोपहर 03 बजे तक नाम वापसी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जिला स्तरीय अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन की दशा में तीन जुलाई सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक मतदान कराने के पश्चात कार्य समाप्ति तक मतगणना कराई जाएगी।
विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन, मतदान एवं मतगणना की समस्त कार्यवाही न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-7 में संपन्न होगी। यदि कोई सदस्य निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण साथी की मांग करता है तो 48 घंटे पूर्व इसके लिए आवेदन करना होगा।
दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सहायक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। एक सहायक एक से अधिक मतदाताओं का सहायक नहीं हो सकता।