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साइबर ठगी के 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Wed, 14 Jul 2021 01:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jul 2021 01:21 AM IST
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Cyber Crime
धोखाधड़ी करके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों की एडीजे ईसी एक्ट अशोक कुमार की अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दी है। मूलरूप से जिला बुलंदशहर के कस्बा डिबाई के रहने वाले विपिन भारती वर्तमान में दिल्ली की जगदंबा कॉलोनी में रहते हैं। विपिन भारती 24 मई को अलीगढ़ आए थे। वह सेंटर प्वाइंट पर बाजार में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान उनके मोबाइल पर आए मैसेज के माध्यम से पता चला कि उनके क्रेडिट कार्ड से तीन बार में क्रमश: 24 हजार, 25 हजार और 30 हजार रुपये किसी ने निकाल लिए हैं।
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इस मामले की शिकायत थाना साइबर सेल में की गई। इसके बाद मामले की विवेचना शुरू हुई। पुलिस को इस मामले की विवेचना में बिहार के जिला मधुबनी के गांव सतलाखा रहने वाले दिनेश कुमार मिश्र, मधुबनी बिहार के गांव कछवी के रहने वाले बिजाली झा और मधुबनी बिहार के ही रहने वाले संजय कुमार झा के नाम प्रकाश में आए। यह साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य थे। इनकी भूमिका यह थी कि साइबर ठगी करने के बाद वह पैसा इन लोगों के खाते में ट्रांसफर होता था। इसी साक्ष्य के साथ पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इनको अलीगढ़ लाया गया और जेल भेजा गया। अब आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत याचिका को प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र के अवलोकन के बाद अदालत ने इसको खारिज कर दिया।
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