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अवैध संबंधों में बाधक बनने पर बेटे की हत्या का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़
Updated Thu, 25 Feb 2016 02:14 AM IST
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गांधीपार्क इलाके से फोन पर बुलाए गए एक युवक की हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश सीजेएम न्यायालय के स्तर से दिए गए हैं। यह आदेश युवक की मां की ओर से दायर याचिका पर दिए गए हैं, जिसमें पिता पर अवैध संबंधों में बाधक बनने पर बेटे की हत्या का आरोप है।
अदालत ने गांधीपार्क पुलिस को विवेचना कर कार्रवाई के लिए कहा है। गांधी पार्क क्षेत्र के डोरीनगर निवासी सावित्री देवी का आरोप है कि 25 वर्ष पूर्व गाजियाबाद के कांती प्रसाद से उसकी शादी हुई थी। पांच वर्ष पूर्व कांती प्रसाद के संबंध एक अन्य महिला से हो गए। जिसका बड़े बेटे विक्रम द्वारा विरोध करने पर आए दिन कांती प्रसाद उससे मारपीट करता था।
महिला का आरोप है कि कई बार उसके बेटे ने पिता को दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। समाज में बदनामी के डर से वह इसका विरोध करने लगा। जिसके चलते 25 जून 2015 को फोन करके कांती प्रसाद ने बेटे विक्रम को बुला लिया और उस महिला के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को जलाकर नष्ट कर दिया।
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जिसकी जानकारी पर सावित्राी देवी गाजियाबाद व अलीगढ़ गांध्ी पार्क थाने के चक्कर काटती रही लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी के माध्यम से 28 सितंबर को अदालत में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका दायर की। मंगलवार को अदालत ने एसओ गांधी पार्क को आदेश जारी किए कि पिता व उसके भाई सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
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अदालत ने गांधीपार्क पुलिस को विवेचना कर कार्रवाई के लिए कहा है। गांधी पार्क क्षेत्र के डोरीनगर निवासी सावित्री देवी का आरोप है कि 25 वर्ष पूर्व गाजियाबाद के कांती प्रसाद से उसकी शादी हुई थी। पांच वर्ष पूर्व कांती प्रसाद के संबंध एक अन्य महिला से हो गए। जिसका बड़े बेटे विक्रम द्वारा विरोध करने पर आए दिन कांती प्रसाद उससे मारपीट करता था।
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महिला का आरोप है कि कई बार उसके बेटे ने पिता को दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। समाज में बदनामी के डर से वह इसका विरोध करने लगा। जिसके चलते 25 जून 2015 को फोन करके कांती प्रसाद ने बेटे विक्रम को बुला लिया और उस महिला के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को जलाकर नष्ट कर दिया।
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जिसकी जानकारी पर सावित्राी देवी गाजियाबाद व अलीगढ़ गांध्ी पार्क थाने के चक्कर काटती रही लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी के माध्यम से 28 सितंबर को अदालत में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका दायर की। मंगलवार को अदालत ने एसओ गांधी पार्क को आदेश जारी किए कि पिता व उसके भाई सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।