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फिरौती के लिए अपहरण में 30 साल बाद आया फैसला

Sun, 02 Dec 2018 01:41 AM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Updated Sun, 02 Dec 2018 01:41 AM IST
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Decision came in 30 years after kidnapping for ransom
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
स्कूल गए बच्चे को अगवा कर परिजनों से फिरौती मांगने के मुकदमे में दो आरोपियों को एडीजे -12 संजयवीर सिंह ने 10-10 साल की सजा तथा 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि जवां थाना क्षेत्र की खुशालगढ़ी निवासी तारा सिंह वर्मा ने चौकी कासिमपुर में आकर बताया कि छह दिसंबर 1988 को उसका भतीजा राजेश पास ही स्थित तालिबनगर स्थित स्कूल में पढ़ने गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी उसका भतीजा नहीं लौटा तो वह स्कूल गया। यहां पता चला कि वह स्कूल से घर चला गया है।
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उन्होंने परिजनों के साथ अपने भतीजे को काफी खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस ने बच्चे को बरामद कर एटा के सिकंदपुर खुर्द सोनगढ़ी निवासी मेघ सिंह व एटा के मद्दूपुर कासगंज निवासी गंगा सिंह को गिरफ्तार किया। इन्होंने फिरौती के लिए बच्चे को अगवा किया था। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने सत्र परीक्षण के दौरान दोनों को दोषी पाया। इसी आधार पर दोनों आरोपियों को 10-10 हजार की सजा तथा 10-10 हजार रुपये के  जुर्माने से दंडित किया है। 
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पेट्रोल पंप स्वामी को लूटने वाले आरोपी की जमानत खारिज
महानगर के बन्नादेवी इलाके में पेट्रोल पंप से घर जा रहे भार्गव पेट्रोल पंप के स्वामी से हथियार के बल पर एक लाख रुपये के अधिक की धनराशि लूटने वाले आरोपी की एडीजे-13 ने जमानत खारिज कर दी है। 12 दिसंबर 2015 को भार्गव पेट्रोल पंप के मालिक रात को अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। इस दौरान तीन बदमाशों ने उन्हें लूटा था। इस मामले में पुलिस ने अनूपशहर बुलंदशहर व हाल बन्ना देवी बरौली निवासी पुलकित उर्फ गोल्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसकी ओर से अदालत में जमानत अर्जी दायर की गई थी। शनिवार को कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।
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