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सरकारी जमीन कब्जाने के गुनाहगार सुदीप सेक्युलर पर मुकदमा
Updated Sat, 22 Sep 2018 01:15 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
वक्फ बोर्ड से फर्जी किरायानामा बनवा कर 14 बीघा जमीन पर छर्रा बस अड्डा चलाने तथा रामघाट रोड पर देवत्रय अस्पताल के सामने सरकारी सीलिंग की भूमि पर कब्जा किये जाने के मामले में सुधीश सिंह, मनोज सिंह एवं फजल हुसैन को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में हलका लेखपालों ने क्वारसी थाने में दो मुकदमे दर्ज कराये हैं। इसके बाद प्रशासन इन सभी आरोपियों को भूमाफिया घोषित कर गुंडा एक्ट लगाने एवं राज्य और राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों से बने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई में जुट गया है।
पिछले दिनों तहसील कोल की टीम ने वक्फ बोर्ड से फर्जी किरायानामा बनवाकर 72 करोड़ की 14 बीघा सरकारी जमीन पर चल रहे छर्रा अड्डे को तुड़वा दिया था। यही नहीं पिछले दिनों देवत्रय अस्पताल के सामने सरकारी सीलिंग की 1288 वर्ग मीटर भूमि पर बने बीयर के ठेके एवं अन्य निर्माण को भी ढहा दिया था।
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इन दोनों मामले में शुक्रवार को हलका लेखपाल मक्खन सिंह की तहरीर पर थाना क्वारसी में सुधीश सिंह व मनोज कुमार सिंह पुत्रगण सुघड़ सिंह व फजल हुसैन पुत्र अल्लानूर के खिलाफ लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इन तीनों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा और उनके विरुद्घ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं इन सभी के राज्य एवं दूसरे राज्यों से बने शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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वक्फ बोर्ड से फर्जी किरायानामा बनवा कर 14 बीघा जमीन पर छर्रा बस अड्डा चलाने तथा रामघाट रोड पर देवत्रय अस्पताल के सामने सरकारी सीलिंग की भूमि पर कब्जा किये जाने के मामले में सुधीश सिंह, मनोज सिंह एवं फजल हुसैन को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में हलका लेखपालों ने क्वारसी थाने में दो मुकदमे दर्ज कराये हैं। इसके बाद प्रशासन इन सभी आरोपियों को भूमाफिया घोषित कर गुंडा एक्ट लगाने एवं राज्य और राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों से बने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई में जुट गया है।
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पिछले दिनों तहसील कोल की टीम ने वक्फ बोर्ड से फर्जी किरायानामा बनवाकर 72 करोड़ की 14 बीघा सरकारी जमीन पर चल रहे छर्रा अड्डे को तुड़वा दिया था। यही नहीं पिछले दिनों देवत्रय अस्पताल के सामने सरकारी सीलिंग की 1288 वर्ग मीटर भूमि पर बने बीयर के ठेके एवं अन्य निर्माण को भी ढहा दिया था।
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इन दोनों मामले में शुक्रवार को हलका लेखपाल मक्खन सिंह की तहरीर पर थाना क्वारसी में सुधीश सिंह व मनोज कुमार सिंह पुत्रगण सुघड़ सिंह व फजल हुसैन पुत्र अल्लानूर के खिलाफ लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इन तीनों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा और उनके विरुद्घ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं इन सभी के राज्य एवं दूसरे राज्यों से बने शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।