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दुष्कर्म मामले जमानत याचिका खारिज
Updated Sat, 06 Oct 2018 01:09 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
अकराबाद क्षेत्र में मई महीने में एक अधेड़ महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेजवीर सिंह चौहान और राजकुमार ने बताया कि मई महीने में महिला अपने एक रिश्तेदार के यहां से गांव लौट रही थी।
उसे गांव के ही तीन युवक मिले जो टेंपो लेकर गांव जा रहे थे। युवकों की पेशकश पर महिला टेंपो में बैठ गई। आरोप है कि रास्ते में एक जगह टेंपो रोक लिया गया और उसकी लाइटें बंद कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने महिला के साथ गलत कार्य किया। इस मामले में अदालत ने आरोपी सुनील उर्फ नहना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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अकराबाद क्षेत्र में मई महीने में एक अधेड़ महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेजवीर सिंह चौहान और राजकुमार ने बताया कि मई महीने में महिला अपने एक रिश्तेदार के यहां से गांव लौट रही थी।
उसे गांव के ही तीन युवक मिले जो टेंपो लेकर गांव जा रहे थे। युवकों की पेशकश पर महिला टेंपो में बैठ गई। आरोप है कि रास्ते में एक जगह टेंपो रोक लिया गया और उसकी लाइटें बंद कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने महिला के साथ गलत कार्य किया। इस मामले में अदालत ने आरोपी सुनील उर्फ नहना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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