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शशि चौहान हत्याकांड में अर्शी को नहीं मिली राहत
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
पूर्व मंत्री ठा.जयवीर सिंह के करीबी प्रॉपर्टी डीलर शशि चौहान हत्याकांड में जेल में निरुद्ध आरोपी अर्शी को फिर तगड़ा झटका लगा है। उसकी स्थानांतरण याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं अब इस मामले में निर्णय जल्द आ सकता है।
बता दें कि मेयर चुनाव के दौरान मतगणना की शाम नई बस्ती में शशि चौहान निवासी पृथ्वी राज नगर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अर्शी आदि जेल गए थे। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने डे टू डे सुनवाई के आदेश कर रखे थे। जिसके तहत सुनवाई एडीजे-4 के न्यायालय में चह रही थी और वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह इस मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे थे।
अभियोजन पैरवी से मामले में ट्रायल लगभग पूरा हो चुका था और निर्णय के लिए 4 अप्रैल तारीख नियत थी। इसी बीच अर्शी पक्ष ने पहले जिला जज के न्यायालय में और बाद में हाईकोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। यह जानकारी खुद चौ.जितेंद्र सिंह ने देते हुए बताया कि चूंकि निर्णय की तारीख नियत है। वहीं अब इसमें फिर से बहस होगी और फिर निर्णय आएगा।
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पूर्व मंत्री ठा.जयवीर सिंह के करीबी प्रॉपर्टी डीलर शशि चौहान हत्याकांड में जेल में निरुद्ध आरोपी अर्शी को फिर तगड़ा झटका लगा है। उसकी स्थानांतरण याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं अब इस मामले में निर्णय जल्द आ सकता है।
बता दें कि मेयर चुनाव के दौरान मतगणना की शाम नई बस्ती में शशि चौहान निवासी पृथ्वी राज नगर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अर्शी आदि जेल गए थे। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने डे टू डे सुनवाई के आदेश कर रखे थे। जिसके तहत सुनवाई एडीजे-4 के न्यायालय में चह रही थी और वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह इस मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे थे।
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अभियोजन पैरवी से मामले में ट्रायल लगभग पूरा हो चुका था और निर्णय के लिए 4 अप्रैल तारीख नियत थी। इसी बीच अर्शी पक्ष ने पहले जिला जज के न्यायालय में और बाद में हाईकोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। यह जानकारी खुद चौ.जितेंद्र सिंह ने देते हुए बताया कि चूंकि निर्णय की तारीख नियत है। वहीं अब इसमें फिर से बहस होगी और फिर निर्णय आएगा।
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