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पुत्रवधु को प्रताड़ित करने वाले ससुर की जमानत याचिका खारिज
Updated Sat, 06 Oct 2018 01:09 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
पिछले दिनों अपनी पुत्र वधु को जानवरों की तरह लात घूंसों से मारने और हाथ पैर जलाने के आरोपी ससुर की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
स्वर्ण जयंती नगर में रहने वाली एक महिला घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर एसएसपी अजय कुमार साहनी के पास पहुंची थी। जिसमें साफ देखा जा सकता था कि उसका पति और ससुर महिला को जानवरों की तरह मार रहे थे।
महिला के जिस्म पर भी मारपीट, और जलाए जाने के निशान थे। महिला के साथ जानवरों से भी बदतर तरीके से व्यवहार किया गया था। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी और दोनों ही आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद दोनों के जेल भेजा गया था।
अब इस प्रकरण के आरोपी ससुर संघ प्रिय गौतम ने अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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पिछले दिनों अपनी पुत्र वधु को जानवरों की तरह लात घूंसों से मारने और हाथ पैर जलाने के आरोपी ससुर की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
स्वर्ण जयंती नगर में रहने वाली एक महिला घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर एसएसपी अजय कुमार साहनी के पास पहुंची थी। जिसमें साफ देखा जा सकता था कि उसका पति और ससुर महिला को जानवरों की तरह मार रहे थे।
महिला के जिस्म पर भी मारपीट, और जलाए जाने के निशान थे। महिला के साथ जानवरों से भी बदतर तरीके से व्यवहार किया गया था। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी और दोनों ही आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद दोनों के जेल भेजा गया था।
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अब इस प्रकरण के आरोपी ससुर संघ प्रिय गौतम ने अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।