{"_id":"5bc0f577bdec22694517c8d3","slug":"131539372407-aligarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के मामले मे चार वार्ष की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दुष्कर्म के मामले मे चार वार्ष की कैद
Updated Sat, 13 Oct 2018 12:56 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डेस्क न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
थाना गंगीरी क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पहले हुए विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना में अदालत ने आरोपी को चार वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एडीजीसी जीतू वार्ष्णेय ने बताया कि 11 जून 2014 को गंगीरी क्षेत्र के गांव में एक महिला चारा लेने को गई थी। यहां पर गांव का ही एक व्यक्ति पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने विवाहिता को दबोच लिया और दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके बाद अदालत में आरोपी पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने आरोपी भगवान सिंह को चार वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
थाना गंगीरी क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पहले हुए विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना में अदालत ने आरोपी को चार वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एडीजीसी जीतू वार्ष्णेय ने बताया कि 11 जून 2014 को गंगीरी क्षेत्र के गांव में एक महिला चारा लेने को गई थी। यहां पर गांव का ही एक व्यक्ति पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने विवाहिता को दबोच लिया और दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके बाद अदालत में आरोपी पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने आरोपी भगवान सिंह को चार वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।