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मकान स्वामी की बेटी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

Tue, 04 Feb 2020 01:54 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2020 01:54 AM IST
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Court
महानगर के मानिक चौक इलाके में एक मकान में बतौर किरायेदार रहे व्यक्ति ने मकान स्वामी की नाबालिग बेटी संग दुष्कर्म किया और उसका एमएमएस बनाकर उसे परिजनों की हत्या के लिए धमकाया। मामले में एडीजे-15 के न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय ने आरोपी को दस साल कैद की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार घटनाक्रम यह है कि आरोपी स्वतंत्र कुमार उर्फ सूरी मानिक चौक के एक मकान में किराये पर रहता था। जहां मकान स्वामी की 16 वर्षीय बेटी संग उसने परिवार की हत्या की धमकी देकर डरा धमकाकर रेप किया और उसका अश्लील एमएमएस बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए आगे यह क्रम जारी रखा। वाकया 20 नवंबर 2012 का है, जब मकान स्वामी की पत्नी व छोटी बेटी बाजार से लौटी तो देखा कि किरायेदार उनकी बड़ी बेटी संग दुष्कर्म कर रहा है।
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विरोध पर उन्हें भी जान माल की धमकी दी गई। बाद में मामला थाने तक पहुंचा और तहरीर के आधार पर मुकदमा आदि की कार्रवाई हुई। इस मामले में आरोपी जेल भेजा गया और अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से 50 फीसदी राशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है।
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