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कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमित व्यक्ति वोट डाल सकेंगे या नहीं, इसको लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय ने संशय की स्थिति खत्म कर दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) विधान जायसवाल ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और वह किसी ग्राम पंचायत का मतदाता है, वोट डालने का इच्छुक है तो उसको संबंधित मतदान केंद्र तक पीपीई किट पहनाकर एंबुलेंस से ले जाया जाएगा। सबसे आखिरी में उससे मतदान कराया जाएगा।
इस दौरान कोविड नियम का पूरा पालन किया जाएगा। वोट डालने के पश्चात कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए मतदान कार्मिकों को भी रिजर्व में रखा जा रहा है। अगर, कोई कार्मिक मतदान या उससे ठीक पहले संक्रमित होता प्रतीत होता है तो उसका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। संक्रमित पाए जाने पर उसके स्थान पर रिजर्व कार्मिक की ड्यूटी तय की जाएगी।
केंद्रों पर मतदान कार्मिक कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन कराएंगे। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किए बिना निर्वाचन नहीं कराएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई मतदाता कोरोना संदिग्ध प्रतीत होगा तो उसका तत्काल एंटीजन किट से टेस्ट कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको सबसे आखिरी में मतदान कराया जाएगा।
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पंचायत चुनाव में 718 बसों और 198 छोटी गाड़ियों को होगा अधिग्रहण
पंचायत चुनाव को लेकर परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। वाहनों का अधिग्रहण इसी सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पोलिंग पार्टियों की रवानगी, ईवीएम मशीनों को पहुंचाने की व्यवस्था, मतदान कार्मिकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग को प्रशासन की ओर से अभी तक 718 बसों व 198 छोटी गाड़ियों के अधिग्रहण के लिए मांग पत्र भेजा है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक वाहनों के संबंध में मांग पत्र नहीं भेजा गया है। एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चुतर्वेदी ने बताया कि वाहनों के अधिग्रहण का काम शुरू किया जा रहा है। वाहन स्वामियों को इसके बदले में भुगतान भी किया जाएगा।
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इस दौरान कोविड नियम का पूरा पालन किया जाएगा। वोट डालने के पश्चात कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए मतदान कार्मिकों को भी रिजर्व में रखा जा रहा है। अगर, कोई कार्मिक मतदान या उससे ठीक पहले संक्रमित होता प्रतीत होता है तो उसका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। संक्रमित पाए जाने पर उसके स्थान पर रिजर्व कार्मिक की ड्यूटी तय की जाएगी।
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केंद्रों पर मतदान कार्मिक कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन कराएंगे। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किए बिना निर्वाचन नहीं कराएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई मतदाता कोरोना संदिग्ध प्रतीत होगा तो उसका तत्काल एंटीजन किट से टेस्ट कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको सबसे आखिरी में मतदान कराया जाएगा।
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पंचायत चुनाव में 718 बसों और 198 छोटी गाड़ियों को होगा अधिग्रहण
पंचायत चुनाव को लेकर परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। वाहनों का अधिग्रहण इसी सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पोलिंग पार्टियों की रवानगी, ईवीएम मशीनों को पहुंचाने की व्यवस्था, मतदान कार्मिकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग को प्रशासन की ओर से अभी तक 718 बसों व 198 छोटी गाड़ियों के अधिग्रहण के लिए मांग पत्र भेजा है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक वाहनों के संबंध में मांग पत्र नहीं भेजा गया है। एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चुतर्वेदी ने बताया कि वाहनों के अधिग्रहण का काम शुरू किया जा रहा है। वाहन स्वामियों को इसके बदले में भुगतान भी किया जाएगा।