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चेन पुलिंग कर रोकी रेल, हुई 10 दिन की जेल

Sun, 07 Jul 2019 12:39 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jul 2019 12:39 AM IST
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Chain pulling stopped, 10-day jail
संपूर्ण क्रांति में सवार अलीगढ़ के एक युवक को चेन पुलिंग कर गाड़ी को अलीगढ़ जंक्शन रोकना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने युवक को दबोच लिया। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर रेलवे मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत में पेश किया गया।
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कोर्ट ने आरोपी युवक को दस दिन जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेन पुलिंग के ही दो अन्य आरोपियों को 1540-1540 रुप.े के जुर्माने से दंड़ित किया गया। वहीं, अवैध रुप से रेलवे यात्रियों को खानपान की सामग्री बेचने वाले पांच अवैध वेंडरों को दबोचा गया। इनमें से बिट्टू पुत्र मदनलाल निवासी महेंद्र नगर, सासनी गेट को दस दिन की जेल और दो वेंडरों को 1810-1810 रुपये का अर्थदंड वसूलकर छोड़ गया।
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इसके साथ ही ईएमयू ट्रेन की महिला बोगी से दबोचे गए पांच पुरुष यात्रियों पर कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इधर, आरपीएफ इंस्पेक्टर चमन सिंह तोमर द्वारा रेलवे जंक्शन परिसर में अवैध रुप से ई-रिक्शा खड़े करके यात्रियों को बैठाने वाले दस ई-रिक्शा चालकों को दबोचा गया। इन सभी पर भी रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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