फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Cashier guilty of embezzlement sacked, money will be recovered

गबन का दोषी कैशियर बर्खास्त, धनराशि की होगी वसूली

Thu, 01 Sep 2022 12:42 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2022 12:42 AM IST
विज्ञापन
Cashier guilty of embezzlement sacked, money will be recovered
विद्युत वितरण डिवीजन ग्रामीण तृतीय खंड के अमरौली विद्युत उपकेंद्र पर हुए एक करोड़ नौ लाख 43 हजार 248 रुपये के गबन के दोषी कैशियर अजय कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ में गबन की रकम में से शेष 23 लाख 66 हजार रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई डिस्काम स्तर पर हुई जांच के बाद आरोप तय होने पर एमडी स्तर से की गई है।
विज्ञापन

इस कार्रवाई संबंधी अधिकारिक पत्र महकमे में स्थानीय स्तर पर पहुंच गया है, मगर अधीक्षण अभियंता ने अभी पत्र न देखे जाने की बात कही है। बता दें कि इस रकम में से 85 लाख 77 हजार रुपये की वसूली पूर्व में हो चुकी है और कैशियर करीब सात माह जेल में भी रहा था।
विज्ञापन

घटनाक्रम के अनुसार विद्युत वितरण खंड तृतीय ग्रामीण के अमरौली उपकेंद्र के मंजूरगढ़ी, बरौला, जवां व अमरौली समेत दर्जन भर से अधिक गांव के 542 से ग्राहकों से 2019 से 2021 तक की वसूली का खेल पकड़ा गया था। इस खेल में कैशियर/टीजी-2 अजय कुमार पर बिल भुगतान सरकारी खाते में न लेकर नेफ्ट/आरटीजीएस के जरिये लेने का आरोप था और ऑनलाइन रसीद दी गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह खुलासा होने पर मामले में तत्काल जवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और अप्रैल 2021 में अजय को जवां पुलिस ने साईं धाम कॉलोनी तालसपुर बंबा स्थित घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में फौरी जांच में 1 करोड़ 9 लाख के गबन का मामला सामने आया, जिसमें से विभाग ने प्रयास कर अब तक 85 लाख 77 हजार रुपये जमा कराया। अभी 23 लाख 66 हजार का भुगतान अजय पर शेष है।

इधर, मामले में तत्काल अजय को निलंबित कर डिस्काम स्तर पर जांच कराई गई। कई सदस्यीय जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में अजय को दोषी करार देते हुए रिपोर्ट एमडी को सौंप दी। इस आधार पर एमडी ने अजय को बर्खास्त कर शेष रकम की वसूली का आदेश दिया है। अधीक्षण अभियंता अनिल आरोरा कहते हैं कि इस संबंध में एमडी स्तर से आदेश जारी किया है। यह सुना है। अभी आदेश की प्रति देखने को नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed