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हाथरस मामले में ट्विटर और अन्य वेबसाइटों पर मुकदमा दर्ज, मृतका की पहचान उजागर करने का आरोप

Wed, 07 Oct 2020 05:08 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: प्राची प्रियम Updated Wed, 07 Oct 2020 05:08 PM IST
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Case registered against Twitter and other websites under IT act for disclosing victims identity
ट्विटर - फोटो : ट्विटर

हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में हत्या व दुष्कर्म मामले में एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा की गई शिकायत पर ट्विटर और शिकायत में अंकित वेबसाइटों पर धारा 228 ए आईपीसी व 72 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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29 सितंबर को भेजी गई शिकायत में एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साईट ट्विटर पर पीड़िता का नाम लिए जाने, उसके नाम से ट्विटर पर विभिन्न हैशटैग चलाए जाने, मृतका की फोटो और विडियो शेयर किए जाने आदि के संबंध में विधिक कार्रवाई की मांग की थी। 
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उन्होंने कहा था कि मृतका की फोटो के साथ ही उसकी पहचान को उजागर करते कई विडियो भी यूट्यूब पर डाले गए हैं। उन्होंने कहा था कि धारा 228ए आईपीसी के अनुसार रेप पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निपुण सक्सेना केस में स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में रेप पीडिता की पहचान नहीं उजागर की जाए। 
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चंदपा थाना पुलिस ने अब नूतन को अवगत कराया है कि इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता की वास्तविक फोटो, विडियो साइटों से हटवाने को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

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