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डिब्बे समेत मिठाई तोलने पर जलाली स्वीट्स समेत दो पर मुकदमा दर्ज

Thu, 24 Oct 2019 12:37 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2019 12:37 AM IST
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Case Filed on jalali sweets shop weight sweet with cover
दीपावली के मद्देनजर विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने बुधवार को अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई के साथ डिब्बा तोलने के मामले में रामघाट रोड स्थित जलाली स्वीट्स एवं एक अन्य मिठाई विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। यही नहीं सिलिंडर के साथ तोल उपकरण न लेकर चलने के मामले में एक गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ वाद दायर कराया है।
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वरिष्ठ निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि रामघाट रोड पर जलाली स्वीट्स एवं शिशुपाल मिष्ठान्न भंडार के यहां चेकिंग की गई। इस दौरान दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा तोलता मिला। इन दोनों विक्रेताओं के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा के अधीन केस अभियोजित किया गया। इसके अलावा विनय एचपी गैस एजेंसी के हॉकर कपिल की ताला नगरी में जांच करने पर उक्त के पास 6 घरेलू एलपीजी गैस के सिलिंडर पाए गए, जिनमें गैस की मात्रा सही पाई गई।
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परंतु उक्त हॉकर के पास उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर तोल कर दिए जाने हेतु तोल उपकरण नहीं पाया गया। इस मामले में गैस एजेंसी के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम की सुसंगत धारा व नियमों के अधीन केस दर्ज किया गया। चेकिंग के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी शीबा क़ादरी भी मौजूद रही।
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