{"_id":"5f1f37328ebc3e63d87443dd","slug":"case-filed-against-forme-mla-city-office-news-ali239751368","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ सहित तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो और कालेज प्रबंध समिति पर मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ सहित तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो और कालेज प्रबंध समिति पर मुकदमा
विज्ञापन
खैर इंटर कॉलेज, खैर की 45 बीघा सरकारी भूमि को कब्जाने के मामले में कालेज की प्रबंध समिति सहित पूर्व विधायक प्रमोद गौड़, तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नायाब तहसीलदार की ओर से मुकदमा खैर थाने में पंजीकृत कराया गया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने, सरकारी जमीन को कब्जाने आदि धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। इधर, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का भी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पास हो गया है। जल्द ही निर्माण को ध्वस्त कराकर नगर पालिका खैर जमीन पर अपना कब्जा दाखिल करेगी।
नायब तहसीलदार कृष्ण दत्त ने बताया कि खैर इंटर कालेज की प्रबंध समिति, प्रबंधक, पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ व तत्कालीन लेखपाल व कानूनगो पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अनुचित लाभ लेने के चक्कर में फर्जी प्रविष्टियां तैयार कराकर सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एसडीएम खैर व गभाना की मौजूदगी में राजस्व टीम द्वारा पोखर व बंजर के गाटा संख्या 1352 अ और ब, जिसका रकवा 45 बीघा सरकारी भूमि पाते हुए पैमाइश कराई गई थी।
एसडीएम की जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त गाटा संख्या की भूमि नगर पालिका की राजकीय संपत्ति है। इस पर खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधक व प्रबंधक समिति द्वारा 42 दुकानों और हरगोविंद स्कूल पर पक्के भवन का निर्माण कराया गया है।
विज्ञापन
राजकीय संपत्ति पर बनी दुकानों का किराया भी खैर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा वसूला जाता रहा है। संबंधित दुकानदारों द्वारा यह भी बताया गया है कि दुकानों की पगड़ी के रूप में लाखों रुपये की धनराशि भी दी गई है, उसकी व किराए की कोई रसीद नहीं दी गई है। ईओ नगर पालिका संदीप सक्सेना व चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने बताया कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने का बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। जल्द ही अवैध भवन ध्वस्त कराए जाने का कार्य किया जाएगा।
सरकारी भूमि को कूटचरित दस्तावेजों के आधार पर कब्जाने के मामले में नायाब तहसीलदार की ओर से सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। नगर पालिका के रजिस्टर में संपत्ति दर्ज करा दी गई है। कब्जाई गई भूमि पर हुए अवैध निर्माण को गिराने का बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसे जल्द ही ध्वस्त कराया जाएगा।
अंजुम बी एसडीएम खैर
विज्ञापन
नायब तहसीलदार कृष्ण दत्त ने बताया कि खैर इंटर कालेज की प्रबंध समिति, प्रबंधक, पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ व तत्कालीन लेखपाल व कानूनगो पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अनुचित लाभ लेने के चक्कर में फर्जी प्रविष्टियां तैयार कराकर सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एसडीएम खैर व गभाना की मौजूदगी में राजस्व टीम द्वारा पोखर व बंजर के गाटा संख्या 1352 अ और ब, जिसका रकवा 45 बीघा सरकारी भूमि पाते हुए पैमाइश कराई गई थी।
विज्ञापन
एसडीएम की जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त गाटा संख्या की भूमि नगर पालिका की राजकीय संपत्ति है। इस पर खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधक व प्रबंधक समिति द्वारा 42 दुकानों और हरगोविंद स्कूल पर पक्के भवन का निर्माण कराया गया है।
विज्ञापन
राजकीय संपत्ति पर बनी दुकानों का किराया भी खैर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा वसूला जाता रहा है। संबंधित दुकानदारों द्वारा यह भी बताया गया है कि दुकानों की पगड़ी के रूप में लाखों रुपये की धनराशि भी दी गई है, उसकी व किराए की कोई रसीद नहीं दी गई है। ईओ नगर पालिका संदीप सक्सेना व चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने बताया कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने का बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। जल्द ही अवैध भवन ध्वस्त कराए जाने का कार्य किया जाएगा।
सरकारी भूमि को कूटचरित दस्तावेजों के आधार पर कब्जाने के मामले में नायाब तहसीलदार की ओर से सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। नगर पालिका के रजिस्टर में संपत्ति दर्ज करा दी गई है। कब्जाई गई भूमि पर हुए अवैध निर्माण को गिराने का बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसे जल्द ही ध्वस्त कराया जाएगा।
अंजुम बी एसडीएम खैर