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Aligarh News: फर्जी अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज, मुचलके पर रिहा, नौ लाख की ठगी का आरोप
Thu, 06 Mar 2025 09:04 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 06 Mar 2025 09:04 PM IST
सार
सीओ तृतीय अभय पांडेय के अनुसार मामले में बार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि मुकदमा जेल भेजने की धारा में नहीं है। इसलिए निजी मुचलके पर नोटिस देकर रिहा किया गया है।
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पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अलीगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में पकड़े गए फर्जी अधिवक्ता को मुकदमा दर्ज कर मुचलके पर नोटिस देकर थाने से रिहा किया गया है। नोटिस में इस बात का उल्लेख है कि वे विवेचना में सहयोग करेंगे व बुलावे पर थाने आएंगे।
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बता दें कि धनीपुर के अजय शर्मा की रकम व्यापारिक लेनदेन में फंस गई। इसी रकम वापसी के लिए उनकी मुलाकात मूल रूप से एटा पिलुआ व हाल बालाजी एंकलेब गांधीपार्क के अजय पाठक से हुई। अजय ने खुद को अधिवक्ता बताते हुए मुकदमे के जरिये रुपये वापस कराने के नाम पर 9 लाख रुपये ऐंठ लिए। बाद में न रुपये मिले व न अधिवक्ता ने मदद की। बाद में 9 लाख मांगने पर धमकी मिली। इसी पर पीडि़त ने बार अध्यक्ष से शिकायत की।
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जिसकी बार अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह व महासचिव दीपक बंसल ने जांच कराई। जिसमें अजय पाठक को फर्जी अधिवक्ता माना गया। इसी आधार पर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में बार अध्यक्ष की ओर से तहरीर भी दी गई। साथ में पीडि़त की ओर से भी तहरीर दी गई। सीओ तृतीय अभय पांडेय के अनुसार मामले में बार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि मुकदमा जेल भेजने की धारा में नहीं है। इसलिए निजी मुचलके पर नोटिस देकर रिहा किया गया है।
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