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अलीगढ़ : 70 मोडिफाइड साइलेंसर तोड़े, अब रेहान उन पर चलाएंगे बुलडोजर

Fri, 25 Mar 2022 12:54 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 12:54 AM IST
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Break 70 modified silencers, now Rehan will run bulldozer on it
जनपद में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने मिलकर फिर से मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ बुधवार से अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन अधिकारियों ने 22 डीलर्स, मोटर गैराज और वर्कशॉप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दीवानी के पीछे मोटर मैकेनिक रेहान ने बताया कि शासन-प्रशासन के अभियान पर पिछले साल से अब तक उन्होंने 70 मोडिफाइड साइलेंसर तोड़ दिए हैं। सभी अधिकारियों के साथ वह इन पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। इस पर अधिकारियों ने उनकी पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। बता दें कि अब तक 59 मोटरसाइकिल पर डेढ़ लाख रुपये के चालान किए जा चुके हैं। जबकि 21 मोटरसाइकिल के चालान होने के बावजूद मोडिफाइड साइलेंसर न हटाने की दशा में पंजीकरण निरस्त किए गए हैं।
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एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी, यातायात उप निरीक्षक बृजेश चौधरी, एसपी ट्रैफिक मुकेश चंद्र उत्तम व टीआई अपनी टीम के साथ जनपद के 22 डीलर्स, मोटर गैराज, वर्कशॉप में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इसी के साथ मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया। स्पेयर पार्ट्स विक्रेताओं और मैकेनिकों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार मोडिफाइड साइलेंसर का विक्रय न करें। पकड़े जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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दीवानी के पीछे मोटर मैकेनिक रेहान की दुकान पर पहुंचे तो अधिकारी खुशी के मारे झूम उठे। क्योंकि उनके अभियान में अपना योगदान देते हुए रेहान ने 70 मोडिफाइड साइलेंसर तोड़ने की जानकारी दी। जब टूटे हुए साइलेंसर देखे तो अधिकारी भी मान गए कि रेहान समाज हित में योगदान दे रहे हैं। उनकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। इस दौरान रेहान ने आग्रह किया कि सभी अधिकारी एक दिन एक साथ आ जाएं। इन सभी मोडिफाइड साइलेंसर के ऊपर बुलडोजर चलवाना है। अब तक अधिकारियों ने जनपद की 59 मोडिफाइड साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल का चालान किया है। जिनसे डेढ़ लाख रुपये का चालान वसूला गया। इसके अलावा मोडिफाइड साइलेंसर हटाए बिना सड़कों पर दौड़ते 21 वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि पहले चालान किया जाता है। अगर वाहन चालक इसके बावजूद साइलेंसर नहीं हटवाते हैं और सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं। इस प्रकार के वाहनों का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाता है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसीलिए वाहन चालकों को पहले ही चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी मोटरसाइकिल में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर है तो उसे हटवा लें। सड़कों पर पकड़ने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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मोडिफाइड साइलेंसर पर 15 हजार रुपये तक होता है जुर्माना
अलीगढ़। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 52 के अनुसार वाहन के अंदर अनाधिकृत रूप से परिवर्तन कराना नियम का उल्लंघन करना है। बल्कि 190 (2) के तहत निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन भी है। धारा 52 के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि 190 (2) के उल्लंघन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगता है। ऐसे में मोडिफाइड साइलेंसर पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
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