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अलीगढ़ः मारपीट के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष व उनके पुत्र न्यायालय में तलब
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अतरौली के भाजपा नेता के भतीजों के साथ घर में घुसकर मारपीट के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रिषीपाल सिंह व उनके पुत्रों की मुश्किल बढ़ सकती हैं। न्यायालय ने जिलाध्यक्ष समेत नौ लोगों को 12 जनवरी तक न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली के समक्ष अपराध विचारण के लिए तलब किया है। इसके लिए समन जारी किए गए हैं।
वाकया 11 जुलाई 2018 का है। जिसमें कहा गया है कि अतरौली निवासी भाजपा के पूर्व जिला मंत्री अतुल गुप्ता के नाबालिग भतीजे यश गुप्ता व रिषभ गुप्ता मोहल्ला मुगलान में अपनी हलवाई की दुकान पर बैठे थे। तभी मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया। इसी दौरान युवकों ने फोन करके 8-10 लोगों को वहां बुला लिया। लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बचने के लिए दोनों किशोर अपने घर में घुस गए। विपक्षी भी उनके घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी।
इससे उनके गंभीर चोटें आई थीं। जिसमें रिषीपाल सिंह, प्रशांत पुत्र शशिकांत, बिट्टू पुत्र शशिकांत, बबलू पुत्र पोशाकीलाल, गौरव शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश, श्याम सुंदर भारद्वाज पुत्र सत्यप्रकाश, तपेश उर्फ विवेक चौधरी पुत्र रिषीपाल सिंह, विभांशु पुत्र रिषीपाल सिंह व विष्णु पुत्र पप्पू चौधरी के नाम प्रकाश में आए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जिला स्तरीय अधिकारियों के आदेश पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने डीआईजी से शिकायत की तो पुलिस ने एक माह बाद रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर न्यायालय में भेज दी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। इस पर आठ दिसंबर को दिए आदेश में न्यायालय ने कहा कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत हो रहा है। जिसमें सभी 12 जनवरी तक न्यायालय में अपराध विचारण के लिए तलब किए गए हैं और समन जारी किए गए हैं।
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वाकया 11 जुलाई 2018 का है। जिसमें कहा गया है कि अतरौली निवासी भाजपा के पूर्व जिला मंत्री अतुल गुप्ता के नाबालिग भतीजे यश गुप्ता व रिषभ गुप्ता मोहल्ला मुगलान में अपनी हलवाई की दुकान पर बैठे थे। तभी मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया। इसी दौरान युवकों ने फोन करके 8-10 लोगों को वहां बुला लिया। लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बचने के लिए दोनों किशोर अपने घर में घुस गए। विपक्षी भी उनके घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी।
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इससे उनके गंभीर चोटें आई थीं। जिसमें रिषीपाल सिंह, प्रशांत पुत्र शशिकांत, बिट्टू पुत्र शशिकांत, बबलू पुत्र पोशाकीलाल, गौरव शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश, श्याम सुंदर भारद्वाज पुत्र सत्यप्रकाश, तपेश उर्फ विवेक चौधरी पुत्र रिषीपाल सिंह, विभांशु पुत्र रिषीपाल सिंह व विष्णु पुत्र पप्पू चौधरी के नाम प्रकाश में आए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जिला स्तरीय अधिकारियों के आदेश पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने डीआईजी से शिकायत की तो पुलिस ने एक माह बाद रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर न्यायालय में भेज दी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। इस पर आठ दिसंबर को दिए आदेश में न्यायालय ने कहा कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत हो रहा है। जिसमें सभी 12 जनवरी तक न्यायालय में अपराध विचारण के लिए तलब किए गए हैं और समन जारी किए गए हैं।
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