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जिले में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत करीब 55 हजार महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया कि 30 सितम्बर तक पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन योजना) के तक पेंशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों को आधार व फोन नंबर द्धह्लह्लश्चह्यऱ्//ह्यह्यश्च4-ह्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पोर्टल पर लिंक कराना अनिवार्य है।
ऐसा न करने पर उन्हें पेंशन की अगली किस्तनहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। शहर एवं देहात के पेंशनधारक जनसुविधा केंद्र से आधार एवं मोबाइल को विधवा पेंशन से लिंक कराएं। उन्होंने कहा अगर कोई दिक्कत आती है, तो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आधार लिंक में कई तकनीकी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कई ऐसे लाभार्थी भी हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है। ऐसे में आधार लिंक कराने के दौरान ओटीपी उनके पास नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है। ऐसे में आधार लिंक से पहले लाभार्थियों को मोबाइल नंबर सही कराना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशन पाने वाले लाभार्थी के लिए आधार एवं मोबाइल नम्बर का लिंक होना जरूरी है