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मीट व्यापारियों पर हमला: दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, मामले में चार आरोपी हैं जेल में बंद

Wed, 25 Jun 2025 02:00 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 25 Jun 2025 02:00 AM IST
सार

24 मई की सुबह अतरौली के मोहल्ला कस्साबान के मीट व्यापारी रोरावर की मीट निर्यातक यूनिट से लोडर वाहन में पशु मांस लेकर अतरौली जा रहे थे। अलहदादपुर के पास संरक्षित पशु मांस के अंदेशे में उनकी गाड़ी रोककर उसमें सवार मीट व्यापारियों को बेरहमी से पीटा गया।

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Bail of two accused of attack on meat traders rejected
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हरदुआगंज क्षेत्र के अलहदादपुर में संरक्षित पशु मांस के अंदेशे पर मीट व्यापारियों पर हमला करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत से दोनों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। दोनों ओर से कई अधिवक्ताओं ने जमानत पर बहस करते हुए अपने-अपने तर्क रखे थे।

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24 मई की सुबह अतरौली के मोहल्ला कस्साबान के मीट व्यापारी रोरावर की मीट निर्यातक यूनिट से लोडर वाहन में पशु मांस लेकर अतरौली जा रहे थे। अलहदादपुर के पास संरक्षित पशु मांस के अंदेशे में उनकी गाड़ी रोककर उसमें सवार मीट व्यापारियों को बेरहमी से पीटा गया। इस संबंध में मुकदमा मो. सलीम ने कराया। इसमें कहा है कि उनका बेटा अकील, भतीजा अरबाज दो साथियों संग बिक्री के लिए मीट लेकर आ रहे थे। तभी उन्हें रॉड व डंडों से पीटा गया। इस घटना को 50 हजार रुपये की रंगदारी न देने पर अंजाम दिया गया। मामले में 12 नामजद व 20-25 अज्ञात आरोपी बनाए गए।
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पुलिस ने कलाई हरदुआगंज के विजय कुमार गुप्ता व अलहदादपुर के भानु प्रताप उर्फ भूरा सहित चार आरोपियों को जेल भेजा था। इन दोनों की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की थी। डीजीसी अपराध जितेंद्र सिंह के अनुसार घायलों की मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की है।

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