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Aligarh News: भ्रूण लिंग जांच के आरोपी डॉक्टर की जमानत खारिज, फरीदाबाद के चिकित्सक पर है आरोप
Fri, 28 Feb 2025 09:11 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 28 Feb 2025 09:11 PM IST
सार
घटना 24 अप्रैल 2023 की है। हरियाणा के फरीदाबाद व गुरुग्राम की टीम ने एक गर्भवती महिला की मदद से इगलास के विजय अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा।
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जमानत अर्जी खारिज।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अलीगढ़ के इगलास में दो वर्ष पहले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोपों में फरीदाबाद के चिकित्सक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जमानत अर्जी एडीजे प्रथम हरविंदर सिंह की अदालत से खारिज की गई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 24 अप्रैल 2023 की है। हरियाणा के फरीदाबाद व गुरुग्राम की टीम ने एक गर्भवती महिला की मदद से इगलास के विजय अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। यहां अलीगढ़ प्रशासन की मदद भी ली गई। यहां मिले स्टाफ व कर्मचारियों ने बताया कि इस सेंटर का पांच वर्ष का पंजीकरण 2026 तक के लिए है।
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इसका संचालन फरीदाबाद के गोयल मार्केट बजरंग चौक अमर नगर के डाॅ.देवेंद्र गोयल कर रहे हैं। इस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मुकदमे में डाॅ.देवेंद्र ने पहले अग्रिम जमानत अर्जी 2023 में दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया था। अब फिर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई। इसे भी खारिज कर दिया गया है।
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