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सेवानिवृत्त सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे पुलिस

Fri, 24 Jun 2022 01:18 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 01:18 AM IST
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Arrest the retired CO and present it in the court
बन्नादेवी क्षेत्र के वर्ष 2009 के हत्या व चोरी के एक मुकदमे में गवाही देने न आने पर सेवानिवृत्त सीओ के गिरफ्तारी आदेश अदालत ने जारी किए हैं। इस संबंध में एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से एसएसपी गोरखपुर को पत्र लिखा गया है और पत्र की प्रति डीजीपी व एसएसपी अलीगढ़ को भेजी गई है। इस मामले में 28 जून को सेवानिवृत्त सीओ को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, 25 जून 2009 को नगला तिकोना क्वार्सी के निरंजनलाल की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव आईटीआई रोड बन्नादेवी क्षेत्र में मिला था। इस मुकदमे का ट्रायल वर्ष 2010 में शुरू हुआ। इसमें सभी गवाह हो चुके हैं। मात्र पुलिस के साक्षी सेवानिवृत्त सीओ हरी सिंह की गवाही शेष है। अदालत स्तर से बार-बार उन्हें तलब करने के संबंध में सूचना भिजवाई जा रही है, मगर वह नहीं आ रहे। इस प्रकरण में हाईकोर्ट से त्वरित निस्तारण का भी आदेश जारी है।
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इसके चलते अदालत से उनके वारंट जारी हैं। वर्तमान में वे गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की दाऊदपुर कॉलोनी में रहते हैं। अदालत ने इस तारीख पर भी न आने के कारण अब गिरफ्तारी आदेश जारी करते हुए एसएसपी गोरखपुर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें विशेष टीम बनाकर गिरफ्तार कराकर 28 जून को अदालत में पेश करने को कहा है। इस पत्र की प्रति एसएसपी अलीगढ़ के साथ-साथ डीजीपी को भी भेजी गई है।
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