फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Anticipatory bail of Bulandshahr inspector rejected in sexual harassment

यौन उत्पीड़न में बुलंदशहर के दरोगा की अग्रिम जमानत खारिज

Wed, 20 Jul 2022 02:06 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 02:06 AM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail of Bulandshahr inspector rejected in sexual harassment
अतरौली की एक एनजीओ संचालक युवती के यौन उत्पीड़न के आरोप में बुलंदशहर में तैनात दरोगा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई है। महिला थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से जमानत खारिज की गई है।
विज्ञापन

डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार युवती की ओर से बुलंदशहर व अलीगढ़ के एसएसपी को पिछले वर्ष शिकायत दी गई थी। जिस पर अलीगढ़ महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें दरोगा जावेद अली पर आरोप लगाया कि पांच वर्ष पूर्व फेसबुक पर हुए परिचय के जरिये दरोगा उससे मिलने आने लगा और खुद को अविवाहित बताकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस दौरान उसके साथ रिश्ते बनाए। बाद में उसके साथ फर्जी निकाह किया और एक फ्लैट में किराये पर उसे रखवाया। इस दौरान गर्भपात भी कराया। इसी दौरान पता चला कि दरोगा पहले से विवाहित है। इस पर उसने विरोध करना शुरू किया तो उसके साथ मारपीट तक की। इस मामले में अलीगढ़ में दर्ज मुकदमे में दरोगा को वहां से निलंबित भी किया गया। इस मामले में अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed